राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की जमानत अर्जी पर नहीं आई पुलिस की रिपोर्ट, मांगा पांच दिन का समय
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ल, रमाशंकर मिश्र और मनीष यादव की जमानत अर्जी पर पुलिस की रिपोर्ट नहीं आने से सुनवाई टल गई है।
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चढ़ावा चोरी के आरोपियों की जमानत अर्जी पर नहीं आई पुलिस की आख्या।
HighLights
अविनाश शुक्ल, रमाशंकर मिश्र, मनीष यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली।
पुलिस आख्या न मिलने के कारण न्यायालय ने पांच दिन का समय दिया।
पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव के पेंशन खाते पर रोक हटी।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जेल में निरुद्ध आरोपी अविनाश शुक्ल, रमाशंकर मिश्र व मनीष यादव की जमानत अर्जी पर पुलिस की रिपोर्ट नहीं आई। शुक्रवार को मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा के समक्ष तीनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी।
अभियोजन ने मौका मांगते हुए पांच दिन का समय दिए जाने की याचना की। न्यायालय ने अर्जी स्वीकार करते हुए 16 सितंबर की तारीख तय कर दी है।
प्रकरण में बीती पांच सितंबर को आठो आरोपी ने 1708 घंटे जेल में बिताने के बाद जमानत अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की थी। न्यायालय ने इसे दर्ज करते हुए पुलिस से आख्या तलब की थी और सभी की अर्जी पर अलग-अलग तिथि तय कर दी थी।
जमानत अर्जी में आरोपी अविनाश शुक्ल, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्र, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडेय, रामशंकर यादव व सुभाष श्रीवास्तव ने स्वयं को निर्दोष बताया था।
सुभाष को मिल चुकी है राहत
जेल में लगभग 78 दिनों से निरुद्ध पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव को न्यायालय से बड़ी राहत मिल चुकी है। बीती आठ सितंबर को उनके पेंशन खाते पर लगी रोक को न्यायालय ने हटा दिया था। सुभाष की ओर से यह अर्जी उनके अधिवक्ता डिप्टी लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह की ओर से 18 जुलाई को दी गई थी।
हालांकि, आरोपी की गलत धाराओं में रिमांड, गिरफ्तारी व बरामदगी को चुनौती देने वाली अर्जी न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। मामले में अब सोमवार को अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र व करुणेश पांडेय तथा मंगलवार को रामशंकर यादव टिन्नू और सुभाषचंंद्र श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी।
