चढ़ावा चोरी केस: कोर्ट में तलब नहीं होंगे चंपत राय-अनिल मिश्र और गोपाल राव, बार एसोसिएशन की अर्जी निस्तारित
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने चढ़ावा चोरी मामले में चंपतराय, अनिल मिश्र व गोपाल राव को न्यायालय में तलब करने की अधिवक्ताओं की अर्जी खारिज कर दी।

कोर्ट में तलब नहीं होंगे चंपत राय-अनिल मिश्र और गोपाल राव।
HighLights
चढ़ावा चोरी: चंपतराय, अनिल मिश्र, गोपाल राव न्यायालय में तलब नहीं।
विशेष न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की तलब करने वाली अर्जी निस्तारित की।
बरामदगी और साक्ष्य मिटाने पर अधिवक्ताओं ने न्यायालय में बहस की।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने चंपतराय, अनिल मिश्र व गोपाल राव को चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय में तलब किये जाने की अधिवक्ताओं की अर्जी बुधवार देर शाम निस्तारित कर दी। उन्हें न्यायालय में तलब नहीं किया जाएगा।
रिमांड पर सुनवाई से पहले अधिवक्ताओं ने उनका पक्ष सुनने की मांग करते हुए एक अर्जी न्यायालय में दी थी। इस बिंदु पर बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कृपालचंद्र खरे समेत पांच अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष लंबी बहस की।
खरे ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि बीती 12 जून को एसआइटी का गठन किया गया था। एसआइटी की आख्या के अनुसार ही लगभग 81 लाख 19 हजार रुपये की नकदी पूर्व में ही बरामद कर ली गई थी। बीती 26 जून को मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें ट्रस्ट के लाकर से लगभग 79 लाख रुपये की बरामदगी दर्शाई गई है।
यदि यह रकम पूर्व में बरामद रकम का हिस्सा है तो बरामद की गई यह रकम 25 जून तक कहां व किसके कब्जे में रही। 26 जून को लाकर से बरामद रकम 79 लाख 85 हजार 902 रुपये यदि अन्य बरामदगी की रकम है तो पूर्व में बरामद 81 लाख रुपये कहां गए।
इस तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि चोरी की रकम चंपतराय, अनिल मिश्र व गोपाल राव के कब्जे में अनधिकृत रूप से थे, जो गंभीर आपराधिक कृत्य है। इसके अलावा इन्हीं लोगों ने साक्ष्य मिटाने का भी कृत्य किया। पुलिस इन्हें आरोपित बनाने के बजाय बचा रही है इसीलिए इन्हें तलब किया जाना आवश्यक है।
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रियनाथ सिंह, सौरभ मिश्र, निजामुद्दीन खान, अरविंद सिंह बहस में शामिल रहे। अधिवक्ताओं का अगला कदम क्या होगा यह गुरुवार को तय होगा।
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