जेठ ने केरोसिन डालकर महिला को जिंदा जलाया, 9 साल बाद कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अयोध्या में जमीन और कॉलोनी विवाद में छोटे भाई की पत्नी को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने के मामले में नौ ...और पढ़ें
-1773482455698_m.webp)

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
संवाद सूत्र, अयोध्या। जमीन और कालोनी निर्माण को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई की पत्नी को केरोसिन तेल डालकर जिंदा जलाने के मामले में करीब नौ साल बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। अपर जिला जज प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने मुख्य आरोपित राजेंद्र कुमार को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
साथ ही उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। वहीं, जेठ राजकुमार व भतीजे शेरू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। शासकीय अधिवक्ताओं ज्ञानेश पांडेय व रोहित पांडेय के अनुसार घटना कैंट थाने के बढ़ई का पुरवा की है। तीन अक्टूबर 2016 में सुलतानपुर निवासी शिव प्रसाद ने तहरीर दी।
कहा, उनके जीजा की वर्ष 2013 में मौत के बाद बहन अपने बच्चों के साथ रहती थी और सरकारी योजना के तहत मिली कालोनी का निर्माण कराना चाहती थी। आरोप था कि जमीन और कालोनी निर्माण को लेकर उसके जेठ राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, राजेंद्र कुमार और शेरू विवाद करते थे। दो अक्टूबर 2016 को तीनों ने विवाद के बाद उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।
छह दिन तड़पी पीड़िता, मजिस्ट्रेट को बयान देकर त्यागा प्राण
घटना में महिला करीब 75 प्रतिशत जल गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उसका करीब पांच दिनों तक तड़पती रही और सात अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। मरने से पूर्व उसका मृत्युकालीन कथन मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया, जिसमें उसने घटना की भयावहता को उजागर किया।
यह भी पढ़ें- गैस सिलेंडर खत्म होने पर पत्नी ने दिया ताना, गुस्साए पति ने तंग आकर बुरी तरह पीटा; थाने पहुंचा मामला
पुलिस ने तीन आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अधिवक्ता रोहित पांडेय ने बताया कि राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा तथा शेरू को दोषमुक्त किए जाने पर शासन से स्वीकृति मिलने के बाद उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।
