अयोध्या में नौ साल बाद मिला न्याय, रोडवेज को देने होंगे ब्याज सहित 18.63 लाख रुपये
अयोध्या मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने नौ साल पुराने अंबेडकरनगर सड़क हादसे में मृतक पिकअप चालक के स्वजन को 18.63 ...और पढ़ें
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रोडवेज को देने होंगे ब्याज सहित 18.63 लाख रुपये। AI जेनरेटेड फोटो
HighLights
अयोध्या कोर्ट ने नौ साल बाद सुनाया मुआवजे का फैसला।
रोडवेज को मृतक के स्वजन को 18.63 लाख देने होंगे।
नाबालिग बेटी को छह लाख रुपये की एफडी मिलेगी।
संवाद सूत्र, अयोध्या। नौ वर्ष पहले अंबेडकरनगर में हुई सड़क दुर्घटना में पिकअप चालक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश रविकांत ने उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम को मृतक के स्वजन को 11.41 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की अदायगी का आदेश दिया है।
यह अदायगी 31 मई 2017 से सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ 60 दिनाें में करनी होगी। निगम को ब्याज सहित लगभग 18.63 लाख रुपये भुगतान करने होंगे।
पीड़ितों के अधिवक्ताओं अजीत जायसवाल व रंजीत जायसवाल के अनुसार घटना आठ मई 2017 की है। पूरे अहिरन गांव के रहने वाले सुनील कुमार पिकअप वाहन चला कर बसखारी से घर लौट रहे थे। बसखारी-जलालपुर मार्ग पर कुड़की के पास सामने से आ रही रोडवेज बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
मृतक की 23 वर्षीय पत्नी सविता ने अपनी एक वर्षीय पुत्री तथा वृद्ध सास-ससुर के साथ याचिका प्रस्तुत की थी। विवेचना में तैयार स्थल निरीक्षण नक्शे से न्यायाधिकरण ने पाया कि रोडवेज बस चालक गलत दिशा में जाकर पिकअप से टकराया था।
ऐसे होगा मुआवजे का वितरण
न्यायाधीश रविकांत ने आदेश दिया कि कुल 11.41 लाख रुपये की प्रतिकर राशि में से मृतक की नाबालिग पुत्री के लिए छह लाख रुपये उसकी वयस्कता तक राष्ट्रीयकृत बैंक में एफडी किये जाएं। मृतक के माता-पिता को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। शेष राशि का 50 प्रतिश हिस्सा मृतक की पत्नी को मिलेगा व बाकी एफडी होगा।
