घरेलू हिसा में कानून का सहारा लें महिलाएं
संवाद सूत्र अटसू(औरैया) कानून की जानकारी न होने से पीड़ितों को न्याय मिलने के लिए भटकना
संवाद सूत्र, अटसू(औरैया): कानून की जानकारी न होने से पीड़ितों को न्याय मिलने के लिए भटकना पड़ता है। जानकारी के अभाव में लोग बिचौलियों और दलालों के संपर्क में आकर बेवजह ठग लिए जाते हैं।
शुक्रवार को क्षेत्र के ग्राम सोनासी में आयोजित विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर में महिलाओं को विशेष रूप से सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत प्राधिकरण सचिव विजय कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि कई महिलाएं जानकारी के अभाव में पीड़ा को सहती रहती हैं। कानून का सहारा लेकर वह घरेलू हिसा से बच सकतीं हैं। महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होगी तो वे आगे बढ़कर किसी भी विषम परिस्थितियों का डटकर सामना कर सकतीं हैं। उपजिलाधिकारी रामजीवन ने बताया कि महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों को अपने मोबाइल में सबसे ऊपर रखना चाहिए। ताकि किसी भी विषम परिस्थित में वे एक बटन दबाकर अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस व अन्य प्रशासन को अवगत करा सकें। उन्होंने समानता का अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए शोषण से बचने की कानूनी जानकारी दी। शिविर में तहसीलदार गौतम सिंह ने बताया कि खतौनी में नाम संशोधन, विरासत आदि दर्ज कराने के लिए लोग बिचैलियों के चक्कर में न पड़ें। यह उनका अधिकार है। लोग भ्रमित कर लोगों को बहकाते रहते हैं। उनका पैसा बरबाद करवा देते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि किसी भी कार्य दिवस में समस्या का निस्तारण करा सकते हैं। इस दौरान अचित मिश्रा, देवानंद, गोविद राजपूत, संदीप, अंकित, जितेंद्र सिंह, मिथुन आदि मौजूद रहे।