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अवैध रूप से शस्त्र लाइसेंस लेने पर तीन वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता औरैया अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) डॉक्टर सुरेश कुमार

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Mar 2019 11:37 PM (IST)Updated: Thu, 14 Mar 2019 11:37 PM (IST)
अवैध रूप से शस्त्र लाइसेंस लेने पर तीन वर्ष की कैद
अवैध रूप से शस्त्र लाइसेंस लेने पर तीन वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, औरैया : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) डॉक्टर सुरेश कुमार ने थाना अजीतमल क्षेत्र के कस्बा जाना निवासी रमेश चंद्र को फर्जी शपथ पत्र तैयार करवाकर रिवाल्वर का लाइसेंस प्राप्त करने के अपराध में तीन वर्ष के साधारण कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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अभियोजन के अनुसार अजीतमल थानाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने रिवाल्वर शस्त्र लाइसेंस आवेदक रमेशचंद्र निवासी कस्बा जाना के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला 22 मई 2010 को पंजीकृत कराया। आरोप लगाया गया कि आवेदक पर किसी भी थाने में कोई आपराधिक इतिहास व मुकदमा पंजीकृत नहीं है का शपथ पत्र देकर अपने पक्ष में लाइसेंस जारी करवा लिया था। धारा 420 का उक्त मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक औरैया डा. सुरेश कुमार की कोर्ट में चला। अभियोजन व बचाव पक्ष की आरोपी के विरूद्ध कई मुकदमे पंजीकृत है। उसने धोखाधड़ी से शस्त्र रिवाल्वर लाइसेंस हासिल किया। न्यायालय ने आरोपी रमेश चंद्र को तीन वर्ष के साधारण कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की न्यायाधीश ने सजा सुनाई।


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