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अब मनमानी स्पीड में नहीं चला सकेंगे वाहन

जागरण संवादाता, औरैया: क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार हो रहे हादसों पर अ

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 08:52 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 08:52 PM (IST)
अब मनमानी स्पीड में नहीं चला सकेंगे वाहन
अब मनमानी स्पीड में नहीं चला सकेंगे वाहन

जागरण संवादाता, औरैया: क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार हो रहे हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने वाहनों की रफ्तार नियंत्रण करने का निर्णय लिया है। इसके तहत वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण (एसएलडी) लगाने के आदेश जिले के एआरटीओ को दिए गए हैं।

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जब तक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण नहीं लगाया जाएगा तब तक वाहनों की फिटनेस जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा किसी भी वाहन स्वामी द्वारा लगे उपकरण की सील को तोड़ने का प्रयास किया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ मनोज कुमार ¨सह ने बताया कि परिवहन आयुक्त उप्र द्वारा भेजे गए आदेश में जिले में दौड़ रहे चार पहिया या इससे अधिक वाले वाहनों में रफ्तार नियंत्रण पाने के लिए गति नियंत्रक उपकरण लगाना अनिवार्य हो गया है। आदेश के मुताबिक पूरे जिले में वाहन स्वामियों को बता दिया गया है कि वह अपने पुराने वाहनों में उपकरण मान्यता प्राप्त डीलर से ही लगवाएं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अब पुराने वाहनों की फिटनेस तभी की जाएगी जब उस वाहन में गति नियंत्रक लगा होगा। सरकारी वाहनों में भी लगेगा गति नियंत्रक

एआरटीओ ने बताया कि यह आदेश सरकारी कार्यालयों जैसे रोडवेज, पुलिस या अन्य विभागों में चल रहे वाहनों पर भी लागू किया जाएगा। जिसको लेकर संबंधित विभाग को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। ये रहेगी रफतार

वाहन अधिकतम रफ्तार (किमी प्रति घंटा)

डंपर, ट्रक 60

स्कूली वाहन 40

बस (हाईवे पर) 80 जिले में वाहनों की संख्या

बस 112

स्कूली वाहन 180

ट्रक 477

टैक्सी 71

कार 12598 क्या कहते हैं जिम्मेदार

एआरटीओ मनोज कुमार ¨सह ने बताया कि आदेश को लेकर विभाग गंभीर है, जल्द ही जिले में मौजूद वाहनों में गति नियंत्रक लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा।


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