Auraiya: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, साढ़े पांच साल से था फरार; इसी माह किया गिरफ्तार
Auraiya किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसे पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। आरोपित साढ़े पांच वर्ष से फरार चल रहा था। जिसे इसी माह पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
औरैया, जागरण संवाददाता: विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम ने एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसे पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। आरोपित साढ़े पांच वर्ष से फरार चल रहा था। जिसे इसी माह पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने विशेष टीम गठित कर गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। तब कहीं बहस के स्तर पर लंबित पत्रावली का निस्तारण हो सका।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्र ने बताया कि 17 अगस्त 2014 की शाम चार बजे एक 16 वर्षीय छात्रा एनटीपीसी टाउनशिप से ट्यूशन पढ़ने दिबियापुर गई थी। वापस न लौटने पर खोजबीन की गई। पता चला कि उसे ग्राम सलेमपुर बहादराबाद जिला हरिद्वार निवासी अफजल बहला फुसलाकर ले गया।
थाना दिबियापुर में व्यपहरण व नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना कर आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाक्सो मनराज सिंह की कोर्ट में चला। जमानत पर रिहा होने के बाद अभियुक्त गैर हाजिर चल रहा था। जिस पर 25 नवंबर 2017 से उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया। 20 फरवरी 2018 को अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित ने होने पर उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई।
साढ़े पांच वर्ष से था फरार, इसी माह किया गिरफ्तार
इसके बाद बहस की स्थिति में मुकदमा पहुंचने पर वह साढ़े पांच वर्षों से गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार रहा। न्यायिक प्रक्रिया से बचते हुए वह स्थान परिवर्तित करता रहा। न्यायालय ने उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के पुलिस उच्चाधिकारियों से जब लिखा पढ़ी की तो पुलिस अधीक्षक औरैया ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बल की एक टीम गठित कर तीन मार्च 2023 को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड
विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्र ने सजा से बचने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को धता बताने वाले अभियुक्त को कठोर दंड देने की बहस की। अपर जिला जज मनराज सिंह ने मंगलवार को उक्त मामले में अफजल को किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सजा सुनाने के बाद अफजल को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।