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एक खाद भंडार का लाइसेंस निरस्त

जागरण संवाददाता, औरैया : जिलाधिकारी के आदेश पर जिला कृषि अधिकारी ने खाद व बीज की दुका

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Jan 2018 03:00 AM (IST)Updated: Tue, 16 Jan 2018 03:00 AM (IST)
एक खाद भंडार का लाइसेंस निरस्त
एक खाद भंडार का लाइसेंस निरस्त

जागरण संवाददाता, औरैया : जिलाधिकारी के आदेश पर जिला कृषि अधिकारी ने खाद व बीज की दुकानों पर अचानक छापा मारा। इस दौरान एक दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया तथा तीन अन्य का निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा कई दुकानों को नोटिस जारी किया गया है।

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जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार ¨सह ने बताया कि जिलाधिकारी श्रीकांत मिश्रा के आदेश पर उन्होंने लहरापुर व सहायल में खाद व बीज भण्डारों पर अचानक छापा मारा। लहरापुर में गुप्ता खाद भण्डार का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। किसानों ने बताया कि वहां पर एक बोरी यूरिया 380 रुपये में बेची जा रही है। जबकि इसकी वास्तविक कीमत काफी कम है। इसी के चलते यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मां भगवती कृषि सेवा केंद्र लहरापुर, निर्मला कृषि सेवा केंद्र व गौरव खाद भण्डार को निलंबित कर दिया गया, साथ ही बालाजी खाद भण्डार, न्यू पाल भण्डार, शंकर खाद भण्डार, आईआईएफडीसी मधवापुर, कुशवाहा खाद भण्डार सहायल, बाजपेई खाद भण्डार व दीक्षित खाद भण्डार ककोर को नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि स्टाक बोर्ड न लगाने, किसानों को कैशमेमो न देने व स्टाक रजिस्टर पूरा न करने से निलंबन व नोटिस की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वह दुकान के बाहर रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड लगाए तथा प्रतिदिन का स्टाक प्रदर्शित करें। स्टाक रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण करें, किसानों को रसीद दें। जिन दुकानदारों को नोटिस दिया गया है और निलंबन की कार्रवाई की गई है वह अपना रिकार्ड सही कर लें। दोबारा जांच के दौरान यदि अनियमितताएं पाई जाती है तो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।


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