पूर्व सांसद प्रदीप यादव की जमानत याचिका खारिज
जागरण संवाददाता, औरैया : समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व पूर्व सांसद प्रदीप यादव को शुक्रवार
जागरण संवाददाता, औरैया : समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व पूर्व सांसद प्रदीप यादव को शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। थाना दिबियापुर में उनके विरुद्ध दायर हत्या के प्रयास जैसे संगीन दो मामलों में उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने गैर जमानती व गंभीर प्रकृति का मानते हुए खारिज कर दिया। अब सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की जाएगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष के उपचुनाव के नामांकन के समय हुए पथराव व आगजनी की घटना के आरोप में पूर्व सांसद प्रदीप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन पर थाना दिबियापुर में दो मुकदमे धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353, 336, 435, 427/34, 120बी भादंसं व 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम व 7 क्रिमिनल ला एक्ट के दर्ज हुए थे। शुक्रवार को उनके अधिवक्ता सुनील दुबे ने इन दोनों मामलों में जमानत की याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में प्रस्तुत की। इस पर प्रभारी सिविल जज शैलेंद्र ¨सह ने सुनवाई की। बचाव पक्ष के वकील सुनील दुबे ने पूर्व सांसद प्रदीप यादव को निर्दोष बताते हुए उन्हें पार्टीबंदी के तहत झूठा फंसाने की बात कही। जबकि अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रभारी सिविल जज शैलेंद्र ¨सह ने दोनों मुकदमों के जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिए। पूर्व विधायक के वकील सुनील दुबे ने बताया कि अब वह शनिवार को जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। पूर्व सांसद प्रदीप यादव को 30 अगस्त तक की रिमांड पर जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।