किशोरी को भगाने के आरोपित को पांच साल कैद
जागरण संवाददाता, औरैया: अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय ने बेला थाना क्षेत्र में डेढ़ वर्ष पूर्व एक
जागरण संवाददाता, औरैया: अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय ने बेला थाना क्षेत्र में डेढ़ वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले को सजा सुनाई है। आरोपित रिश्ते में बाबा लगने वाले 50 वर्षीय अधेड़ गो¨वद को न्यायालय ने पांच वर्ष के कठोर कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
एडीजीसी संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पिपरौली शिव गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाना बेला में बताया कि 50 वर्षीय गो¨वद पुत्र देवीदयाल निवासी कनपटियापुर मकननगर, कन्नौज उसके घर पर एक माह से रह रहा था। गो¨वद उसकी 16 वर्षीय लड़की को स्कूल से ले गया। जबकि वह घर से यह कहकर गया था कि वह भोलापुर जा रहा है। बेटी साथ में 25 हजार रुपये और जेवरात भी साथ ले गई थी। पुलिस ने 17 अगस्त को मामला दर्ज किया। एडीजे लल्लू ¨सह को कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपित को पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करने के साथ-साथ बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने अर्थदंड जमा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है।