क्षय रोगी मरीज की सूचना नहीं देने पर होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता, औरैया : क्षय रोगी का यदि किसी क्लीनिक, नर्सिंगहोम या केमिस्ट इलाज कर रहा
जागरण संवाददाता, औरैया : क्षय रोगी का यदि किसी क्लीनिक, नर्सिंगहोम या केमिस्ट इलाज कर रहा है और उसने रोगी के बारे में जानकारी क्षय रोग विभाग को नहीं दी है तो पर कार्रवाई होना तय है। क्योंकि इस संदर्भ में स्वास्थ्य निदेशक ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उनका पालन करने की सख्त हिदायत दी है। यह पूरी कवायद भारत को 2025 तक क्षय रोग से मुक्त करने के लिए की जा रही है।
भारत को क्षय रोग से मुक्त करने के लिए प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी के तहत कुछ दिन पहले एसीएफ अभियान भी चलाया गया था। इसके तहत क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को घर -घर जाकर ढूंढा गया था। अब स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने जिला क्षय रोग अधिकारी को पत्र भेजा कहा है कि जनपद में सभी क्लीनिक, नर्सिंगहोम व केमिस्टों को सूचित कर दें कि वह लोग यदि क्षय रोग से पीड़ित मरीज का इलाज कर रहे हैं तो उसकी जानकारी नोडल अधिकारी को दें। जानकारी न देने पर यदि उनके यहां क्षय रोग से पीड़ित मरीज पकड़ा जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्षय रोग को जीवन के लिए खतरनाक माना है। यह बीमारी लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। जिला क्षय रोग अधिकारी नवीन कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी नर्सिंग होम, क्लीनिक, केमिस्टों को सूचना दी जा रही है कि यदि उनके यहां से कोई क्षय रोगी दवा ले रहा है तो वह इसकी सूचना नोडल अधिकारी को दें। सूचना नहीं दी और उनके यहां मरीज पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्रवाई में सजा का भी प्रावधान है।