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'एफएल-11' लाइसेंस के बाद ही मिलेगी शराब पिलाने की छूट

- कार्यक्रमों में शराब के लिए एक दिन का लेना पड़ेगा लाइसेंस - आबकारी पुलिस मांगलिक कार्यक

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Nov 2021 06:24 PM (IST)Updated: Wed, 24 Nov 2021 06:24 PM (IST)
'एफएल-11' लाइसेंस के बाद ही मिलेगी शराब पिलाने की छूट

- कार्यक्रमों में शराब के लिए एक दिन का लेना पड़ेगा लाइसेंस

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- आबकारी पुलिस मांगलिक कार्यक्रमों में शराब को लेकर सतर्क

विशाल सिंह, औरैया:

शादी समारोह में शराब को लेकर जहां आबकारी पुलिस को छापेमारी की निर्देश दिए गए है, वहीं आबकारी विभाग की ओर से मांगलिक कार्यक्रमों में शराब का सेवन कराने के लिए दिन के लिए एफएल-11 लाइसेंस की शुरूआत की है। विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए गेस्टहाउस व पार्टी आयोजक को आबकारी की वेबसाइट का उपयोग करते हुए एक दिन के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई है।

शादी कार्यक्रमों में शराब का सेवन बड़े पैमाने पर होता है। जो कि आबकारी विभाग के संज्ञान में होता है। इन दिनों मांगलिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से आबकारी पुलिस को छापेमारी करने के निर्देश दिए गए है। दूसरी विभाग लोगों को शराब सेवन की व्यवस्था मुहैया कराने के लिए कानूनी तौर पर लाइसेंस देने की कवायद कर रहा है। विभाग की वेबसाइट पर एफएल-11 लाइसेंस के तहत एक दिन के लिए शादी पार्टी व घरों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए शराब का सेवन करानी की सुविधा दे रहा है। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देशों में स्थान का चयन व लाइसेंस की फीस कटौती के साथ आनलाइन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि इवेंट आयोजकों को कार्रवाई से बचने के लिए एफएल-11 लाइसेंस ले सकते है। पकड़े जाने पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। नजदीकी ठेके से शराब की खरीददारी की जा सकती है।

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शादी कार्यक्रमों पर आबकारी पुलिस की है नजर

बिना लाइसेंस के मांगलिक कार्यक्रमों में शराब का सेवन कराने वाले लोगों पर जारी हुए निर्देश पर आबकारी इंस्पेक्टर जेएन चौहान ने बताया कि कार्यक्रमों में टीम पहुंच रही है। अभी तक कुल 12 कार्यक्रमों का दौरा किया गया है। निर्देशों को दरकिनार करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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एफएल-11 लाइसेंस को दो दायरों में बांटा गया है

-घरेलू कार्यक्रम में निजी स्थान के लिए गैर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए 4000 रुपये की फीस

- क्लब, पार्टी, होटल व गेस्टहाउस में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए 11 हजार रुपये की फीस


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