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प्रोजेक्ट लगाएं, 90 फीसद अनुदान देगी सरकार

जागरण संवाददाता औरैया एक जनपद एक उत्पाद के तहत सामान्य सुविधा केंद्र के तहत कोई भी संस्था के नीचे टेस्टिग लैब और पैकेजिग होगी। जिसके के लिए कोई भी संस्था आवेदन कर सकती है। जिसमें प्रोजेक्ट में 90 फीसद सरकार अनुदान देगी और 10 प्रतिशत संस्था को अंशदान लगाना पड़ेगा। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। जिले में मिल्क प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। इस योजना के अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चिह्नित किए गए उत्पादों से लेकर विपणन तक के सभी अवयव कच्चा माल डिजायन उत्पाद प्रक्रिया गुणवत्ता सुधार अनुसंधान एवं विकास पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण तथा पैकेजिग आदि से संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) प्रोत्साहन योजना की स्थापना की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Aug 2020 11:15 PM (IST)Updated: Wed, 12 Aug 2020 06:01 AM (IST)
प्रोजेक्ट लगाएं, 90 फीसद अनुदान देगी सरकार

- एक छत के नीचे बनेंगे लैब और टेस्टिग पैकेजिग

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जागरण संवाददाता, औरैया : एक जनपद एक उत्पाद के तहत सामान्य सुविधा केंद्र के तहत कोई भी संस्था के नीचे टेस्टिग, लैब और पैकेजिग होगी। जिसके के लिए कोई भी संस्था आवेदन कर सकती है। जिसमें प्रोजेक्ट में 90 फीसद सरकार अनुदान देगी और 10 प्रतिशत संस्था को अंशदान लगाना पड़ेगा।

एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। जिले में मिल्क प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। इस योजना के अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चिह्नित किए गए उत्पादों से लेकर विपणन तक के सभी अवयव कच्चा माल, डिजायन, उत्पाद प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण तथा पैकेजिग आदि से संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) प्रोत्साहन योजना की स्थापना की जाएगी। जिसमें टेस्टिग लैब,डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिग सेंटर, तकनीक अनुंसधान एवं विकास केंद्र, उत्पाद प्रदर्शन सह विक्रय केंद्र, रॉ मैटेरियल बैंक,काम प्रोडक्शन, कामन लॉजिस्टिक सेंटर, सूचना संग्रह विश्लेषण एवं प्रसारण केंद्र,पैकेजिग लेबरिग, सुविधाएं, और उत्पाद के विकास के लिए निदेशालय को स्टडी की संस्तुति की गई है। इस योजना के तहत सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना एसपीवी द्वारा किया जाएगा। जिसमें स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएं, प्रोड्यूसर, प्राइवेट लि. कंपनी हो सकती हैं। इसमें आर्हताएं निर्धारित की गई हैं। जिसमें संस्था में न्यूनतम 20 सदस्य, कुल सदस्यों में दो तिहाई ओडीओपी, पंजीकृत संस्था होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए संस्थाएं जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।


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