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कोर्ट सख्त, दारोगा पर कार्रवाई का आदेश

जागरण संवाददाता औरैया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी एवं हिरासत में उच्चतम न्यायालय क

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 11:28 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2020 11:28 PM (IST)
कोर्ट सख्त, दारोगा पर कार्रवाई का आदेश

जागरण संवाददाता, औरैया : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी एवं हिरासत में उच्चतम न्यायालय के सिद्धांतों का अनुपालन न करने पर गंभीर रुख अपनाते हुए देवकली पुलिस चौकी के उपनिरीक्षक योगेंद्र सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस उच्चाधिकारियों को लिखा है। अवैध उगाही की मांग पूरी न करने पर पुलिस कस्टडी में अमानवीय ढंग से ट्रक मालिक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जिसका संज्ञान लेते हुए दोबारा मेडिकल परीक्षण कराकर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया।

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30 मई 2020 को पीटीओ ने चेकिग के दौरान ओवरलोडेड व अवैध खनन के मामले में एक ट्रक देवकली पुलिस चौकी में सीज किया था। चालक बिना बताए सीज ट्रक को भगा ले गया। इस पर कोतवाली पुलिस ने उक्त चालक को गिरफ्तार कर व ट्रक बरामद कर मामला पंजीकृत किया। पुलिस ने चालक के अलावा ट्रक मालिक सुतेंद्र सिंह उर्फ लड़ैते यादव निवासी खानपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज को भी नामजद किया। आरोप है कि ट्रक मालिक का नाम निकालने के लिए सौदा न पटने पर बुधवार को देवकली चौकी के उपनिरीक्षक ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को ट्रक मालिक को रिमांड पर सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया तो उसने अपनी चोटें दिखाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस कस्टडी में उसके ऊपर पटा चलाया गया। आरोपित के स्वजनों ने लिखित शिकायत अधिवक्ता शिवम शर्मा के माध्यम से दी कि उससे नाम निकालने के नाम पर उक्त दरोगा ने एक लाख रुपये की मांग की। असमर्थता जताने पर सतेंद्र सिंह की थाने में पिटाई की गई व चालान कर दिया गया। इसका संज्ञान लेकर सीजेएम ने ट्रक मालिक की दोबारा डॉक्टरी कराने का आदेश जारी किया। अभियुक्त को जिला कारागार से तीन जुलाई को तलब किया है। सीजेएम ने दरोगा के खिलाफ कार्रवाई का आदेश एसपी को भेजा।


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