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मतदान में सहुलियत के लिए 16 विकल्प

जागरण संवाददाता, औरैया : मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के साथ ही जिला प्रशासन हर

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Nov 2017 03:00 AM (IST)Updated: Tue, 14 Nov 2017 03:00 AM (IST)
मतदान में सहुलियत के लिए 16 विकल्प

जागरण संवाददाता, औरैया : मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के साथ ही जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। मतदाताओं को सहुलियत प्रदान करने के लिए इस बार 16 अन्य विकल्प भी दिए हैं। मतदाता पहचान पत्र न होने की दशा में इन 16 विकल्पों के माध्यम से भी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें शस्त्र लाइसेंस के साथ ही पैन कार्ड भी शामिल किया गया है।

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नगर निकाय चुनाव में मतदाता की पहचान के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सेवक द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता पहचान पत्र न होने की दशा में मतदाताओं को परेशानी होती थी। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ सहुलियत दी गई हैं। इसमें यदि मतदाता के पास उसका पहचान पत्र नहीं है तो वह आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइ¨वग लाइसेंस, पैनकार्ड, बैंक पासबुक, पोस्ट आफिस पासबुक, पट्टा अभिलेख, रजिस्ट्रीकरण डीड, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि से भी अपने मत का इस्मेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राशन कार्ड आदि दिखाकर मतदाता अपना मत डाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि सांसद, विधायक व एमएलसी अपना जारी किया गया पहचान पत्र दिखाकर भी मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान करते समय यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी बीएलओ द्वारा दी जाएगी।


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