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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक महफूज अली ने थाना बेला क्षेत्र के ग्राम पुरव

By Edited By: Published: Wed, 29 Jul 2015 07:56 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jul 2015 07:56 PM (IST)

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक महफूज अली ने थाना बेला क्षेत्र के ग्राम पुरवा दानशाह निवासी सुनील मैसी उर्फ ¨टकू को एक नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दस वर्ष के कठोर कारावास व आठ हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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अभियोजन के अनुसार पुर्वा दानश्ह निवासी पीड़िता के पिता ने 13 जुलाई 2012 को थाना बेला में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 16 वर्षीया पुत्री स्वामी विवेकानंद इंटर कालेज सहार से अपनी इंटर की टीसी लेने गई थी। शाम 5 बजे तक उसकी पुत्री घर नहीं आयी तो स्कूल व गांव में खोजबीन व पूछताछ की गई। पता चला कि निजाम उर्फ चिरैया पुत्र बाबू खां व एक अन्य व्यक्ति को लड़की के साथ मोटर साइकिल पर देखा गया। गाड़ी निजाम चला रहा था तथा पीछे दूसरा व्यक्ति लड़की को पकड़े बैठा था। बाद में लड़की को बरामद होने पर थाना बेला में निजाम उर्फ चिरैया व सुनील मैसी उर्फ ¨टकू निवासी बारासिरोही कल्यानपुर कानपुर के विरुद्ध धारा 363,366 आईपीसी का मुकदमा चला। आरोप पत्र के आधार पर दोनों के विरुद्ध मुकदमे का विचारण एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ। अभियोजन की ओर से रमेश चंद्र मिश्र एडीजीसी व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे महफूल अली ने एक अभियुक्त सुनील मैसी उर्फ ¨टकू को दोषी माना तथा उसे बलात्कार की धारा 376 में 10 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपया, धारा 363 में पांच वर्ष व 1000 रुपए जुर्माना व धारा 366 में सात वर्ष की कैद व 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ- साथ चलेंगी। सत्र लिपिक भूपेंद्र कुमार ने बताया कि दूसरे आरोपी निजाम उर्फ चिरैया को दोषमुक्त कर वरी कर दिया गया।


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