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वाहन चोरी पर लगेगा अंकुश, एफआइआर दर्ज होते ही ब्लाक होगा डाटा

अमरोहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य हो रही है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Sep 2021 01:33 AM (IST)Updated: Mon, 27 Sep 2021 01:33 AM (IST)
वाहन चोरी पर लगेगा अंकुश, एफआइआर दर्ज होते ही ब्लाक होगा डाटा

अमरोहा : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि है। इसके बाद 31 दिसंबर तक निजी वाहनों पर यह प्लेट लगाने की मोहलत दी गई है। परंतु एनसीआर में आने वाले सूबे के सात जिलों को छूट नहीं है। ऐसा न करने पर पांच हजार तो दूसरी बार में 11 हजार रुपये जुर्माना है। प्लेट लगने के बाद यदि आपका वाहन चोरी होता है तो रिपोर्ट दर्ज होते ही परिवहन विभाग से वाहन का रजिस्ट्रेशन डाटा ब्लाक हो जाएगा। उसके आधार पर अन्य व्यक्ति दूसरी प्लेट नहीं बनवा सकेगा। मतलब साफ है कि चोरी के वाहनों को अब सड़क पर दौड़ाया नहीं जा सकेगा। वाहन चोरी की घटनाओं में भी कमी आएगी। बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी 78 जिलों में कुल रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या तीन करोड़ 86 लाख 15 हजार 730 है। इनमें व्यावसयिक, निजी सभी दो पहिया व चार पहिया वाहन हैं। समझें क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट : वाहन चोरी होने के बाद लोग दूसरी नंबर प्लेट लगाकर वाहन दौड़ाते थे। कई बार चेसिस नंबर भी गलत अंकित कराकर प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से ऐसा करना असंभव होगा। जिस प्रकार से रिजर्व बैंक द्वारा एक ही सीरिज के नोट जारी किए जाते हैं वैसे ही एक वाहन के लिए एक ही प्लेट जारी होगी। इस पर लेजर कोड अंकित होगा। यह लेजर कोड किसी दूसरी प्लेट पर प्रयोग नहीं होगा। वाहन के रजिस्ट्रेशन, चेसिस व इंजन नंबर के साथ प्लेट के लेजर कोड को भी जोड़ कर परिवहन विभाग रजिस्टर्ड करेगा। यानि आपके वाहन पर केवल एक ही लेजर कोड होगा। चेकिग में यह आसानी के साथ पकड़ में आ जाएगा। राज्य अपराध अभिलेख शाखा व परिवहन विभाग के इंटीग्रेटिड सर्विलांस सिस्टम को जोड़ा : राज्य अपराध अभिलेख शाखा व परिवहन विभाग के इंटीग्रेटिड सर्विलांस सिस्टम को जोड़ दिया गया है। वाहन चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज होकर पुलिस रिकार्ड में आनलाइन पहुंचेगी तो तत्काल स्वयं परिवहन विभाग का सर्विलांस सिस्टम रजिस्ट्रेशन, इंजन व चेसिस नंबर को पढ़ कर उसका डाटा ब्लाक कर देगा। यानि चोरी हुए वाहन के रिकार्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी।

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ऐसे करें रजिस्ट्रेशन प्लेट बुक

अमरोहा: सोसायटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफेक्चरिग (स्न्ढ्ढरू) की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन हाईसिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बुक की जा सकती है। जिस कंपनी की आपका वाहन है उसके डीलर का चयन करना होगा। शुल्क भी आनलाइन जमा होगद्म। इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं है। इन सात जिलों को नहीं मिलेगी छूट

अमरोहा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यूपी के 78 जिलों में से सात जिले ऐसे हैं जिनमें रहने वाले निजी वाहन स्वामियों को 31 दिसंबर तक की छूट नहीं मिलेगी। उन्हें 30 सितंबर तक ही हाईसिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। इन जनपद में हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर व मथुरा शामिल हैं। शेष जनपद के वाहन स्वामी को 31 दिसंबर तक की छूट दी गई है। अधिकृत शोरूम पर ही लगवाएं प्लेट

अमरोहा: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बुक होने के बाद निकटतम संबंधित अधिकृत डीलर के शोरूम पर पहुंचेगी। वाहन ले जाकर प्लेट वहीं लगवाएं तथा शोरूम के कंप्यूटर में दर्ज करा कर रसीद जरूर लें। शोरूम द्वारा रिकार्ड अपडेट न किए जाने से दिक्कत आ सकती है।

व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। अब पुलिस के सहयोग से परिवहन विभाग इसे लेकर अभियान चलाएगा। नियम की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लिहाजा अपील है कि वाहनों पर सिक्योरिटी प्लेट जरुर लगवाएं।

-नरेश वर्मा, एआरटीओ।


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