अमरोहा में बिना अनुमति कव्वाली करने पर सभासद समेत 150 पर मुकदमा
कोरोना काल में बगैर अनुमति कव्वाली कार्यक्रम आयोजित कर भीड़ जुटाना दुल्हन के स्वजनों को भारी पड़ गया। नगर कोतवाली पुलिस ने दुल्हन के पिता और सभासद को नामजद करते हुए करीब 150 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
अमरोहा : कोरोना काल में बगैर अनुमति कव्वाली कार्यक्रम आयोजित कर भीड़ जुटाना दुल्हन के स्वजनों को भारी पड़ गया। नगर कोतवाली पुलिस ने दुल्हन के पिता और सभासद को नामजद करते हुए करीब 150 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आयोजकों पर दोनों कार्यक्रमों की प्रशासनिक अनुमति नहीं है। यहां मौजूद लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। वहीं, पुलिस वीडियो क्लिप के आधार पर लोगों की पहचान करने में जुटी है। यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला चकली का है। बुधवार की रात मुहल्ला निवासी मोहम्मद उमर की बेटी की शादी थी। जबकि उनके घर के बाहर चबूतरे पर कव्वाली का आयोजन हो रहा था। सब इंस्पेक्टर रामनरेश सिंह और कांस्टेबल मोमीन गश्त कर रहे थे। तभी उन्होंने चबूतरे पर भारी तादाद में भीड़ एकत्र देखी। पुलिस को देखते ही भीड़ में भगदड़ मच गई। इस दौरान मोहम्मद उमर से कोरोना वायरस की रोकथाम संबंधित प्रशासन का अनुमति मांगी, तो वह दिखा नहीं सके। भीड़ में कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाए हुए था। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर न तो सेनीटाइजर की व्यवस्था थी और ने कोई व्यक्ति शारीरिक दूरी नियम का पालन कर रहा था। मौके पर मोहम्मद उमर का सगा भाई मोहम्मद जमाल और बेगम सराय का वार्ड मेंबर सहित करीब डेढ़ सौ लोग कोरोना वायरस की रोकथाम संबंधित नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। सभी पर आम जनता को गंभीर संक्रमण बीमारी के खतरे में डालने का आरोप है। भीड़ जुटाकर धारा-144 का उल्लंघन किया। प्रभारी निरीक्षक रविद्र सिंह ने बताया कि एसआई की तहरीर पर मोहम्मद उमर, मोहम्मद जमाल, बेगम सराय के वार्ड मेंबर को नामजद और 100-150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मौके पर मौजूद भीड़ की वीडियो बनाई। अब वीडियो के आधार पर अज्ञात लोगों की पहचान की जा रही है।