स्टेटस सिबल व लापरवाही से तोड़ रहे यातायात के नियम
मोटर व्हीकल अमेडमेंट बिल 2019 का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। ताकि लोगों के सामने परेशानी न आए। यदि यातायात के नियम तोड़ेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। वाहन चालकों को जागरूक भी कराया जा रहा है। प्रयास रहता है कि लोग नियम का पालन करें। ताकि सड़क हादसे रोके जा सकें।
अमरोहा: मोटर व्हीकल अमेडमेंट बिल 2019 एक सितंबर से लागू हो गया है। इस बिल के तहत यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों से दो से तीन गुना जुर्माना वसूला जाएगा। यानि अब लोगों को वाहन चलाने के दौरान लापरवाही बरतना छोड़ना होगा। अब मोटर व्हीकल अमेडमेंट बिल 2019 लागू हो गया है। यानि चेकिग के दौरान यातायात के नियम तोड़ने पर होने वाली कार्रवाई पहले से सापेक्ष कहीं ज्यादा होगी। बावजूद इसके लोग फिर भी सचेत नहीं हो रहे। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में अगर जिले में नजर दौड़ाएं तो सभ्य परिवार के बच्चे अधिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। चूंकि ऐसे परिवार के बच्चे कार व बाइक लेकर सड़कों पर निकलते हैं। न तो उनके पास लाइसेंस होता तथा न ही वह नियमों का पालन करते हैं। कार्रवाई भी उनके ही खिलाफ ज्यादा होती है। बार-बार कार्रवाई होने के बाद भी रसूख बनाए रखने के लिए परिजन वाहन देने से परहेज नहीं करते। साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझ कर नियमों का पालन नहीं करते तथा कार्रवाई का शिकार होते हैं। कार्रवाई के मामले में ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग व थाना पुलिस प्रति माह छह से आठ हजार वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
ये हैं नए नियम
1-बिना लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े जाने पर 500 रुपये की जगह पांच हजार रुपये जुर्माना। 2-अयोग्य होने पर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना। 3-ओवर स्पीड वाहन चलाने पर एक हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक जुर्माना। 4-नियम विरुद्ध वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना। 5-नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना। 6-बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये का चालान भरना पड़ेगा। 7-रेड लाइट जंप करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 500 रुपये का जुर्माना और 1 साल की जेल भी हो सकती है। 8-टू-व्हीलर पर दो से ज्यादा लोग बैठाकर चलने पर दो हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द। 9-बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। 10-इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। 11-एंबुलेंस या किसी और इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर 10 रुपये जुर्माना। 12-वाहन में परमिट से अधिक सवारियां बैठाने पर एक हजार रुपये प्रति सवारी जुर्माना। 13-नाबालिग द्वारा लापरवाही से वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन के मालिक या माता-पिता पर 25 हजार रुपये जुर्माना या तीन साल की कैद।
वर्जन -
मोटर व्हीकल अमेडमेंट बिल 2019 का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। ताकि लोगों के सामने परेशानी न आए। यदि यातायात के नियम तोड़ेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जुर्माना से बचने के लिए लोग नियमों का पालन करें। यह उनके हित के लिए हैं।
डॉ. विपिन ताडा, एसपी।