पेड़ कटवाने की हड़बड़ी में भूले लगवाने के नियम
अमरोहा: हसनपुर तहसील क्षेत्र में आम के बागों को कटवाने के लिए अफसरों व बाग मालिकों ने सारे नियम कानू
अमरोहा: हसनपुर तहसील क्षेत्र में आम के बागों को कटवाने के लिए अफसरों व बाग मालिकों ने सारे नियम कानून तोड़ दिए। पेड़ कटवाने की हड़बड़ी में उनको लगवाना भूल गए। जांच टीम को बागों की जगह अवैध प्लाटिग मिली है। अब जब एडीएम कटवाए पेड़ों का ब्योरा मांग रहे हैं तो वन विभाग के अफसर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।
बीते दो साल में उद्यान विभाग ने 67 आम के बागों को काटने की अनुमति दी। इसके आधार पर वन विभाग द्वारा इतने ही बागों को काटने की परमीशन दी गई है। इनमें शामिल 28 बाग हसनपुर तहसील क्षेत्र के हैं। तेजी से काटे जा रहे बागों की जांच के लिए कुछ दिन पहले डीएम उमेश मिश्र ने अपर जिलाधिकारी विनय कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम बनाई है। इसमें एएसपी अजय प्रताप व डिप्टी कलेक्टर मांगेराम चौहान शामिल हैं। स्थलीय निरीक्षण में टीम को बागों की जगह प्लाटिग मिली है।
अधिकारियों के मुताबिक वन विभाग का नियम है कि अगर कोई व्यक्ति एक पेड़ कटवाता है तो उसको दस पेड़ तीन साल में लगाने होंगे। प्रत्येक पेड़ के हिसाब से एक हजार रुपये की धनराशि उसके द्वारा वन विभाग में जमा करनी होती है। कोई भी बाग वन क्षेत्राधिकारी व थानेदार की निगरानी में काटा जाता है। लकड़ी लादकर ले जाने वाले वाहन आदि का ब्योरा भी रखना होता है लेकिन, हसनपुर क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। यहां बाग कटे हैं लेकिन, पेड़ नहीं लगे हैं। इस बिदु पर जब टीम वन विभाग से जमा धनराशि व काटे गए पेड़ों की संख्या आदि जानकारियां मांग रहा है तो अफसर नहीं दे रहे हैं। पेड़ कटवाने पर लगवाने का भी नियम है लेकिन, स्थलीय निरीक्षण में कोई पौधा लगाया हुआ नहीं दिखा है। वन विभाग से जानकारियां मांगी जा रही हैं। अगर वह नहीं देंगे तो अगली कार्रवाई की जाएगी।
विनय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी।