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सामूहिक दुष्कर्म और मौत के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा Amroha News

हसनपुर का मामला डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दुष्कर्म के बाद पीडि़ता ने घर आकर लगा दी थी खुद को आग।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 04 Dec 2019 07:02 AM (IST)Updated: Wed, 04 Dec 2019 05:55 PM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म और मौत के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा Amroha News

अमरोहा, जेएनएन। मायके आई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म व उसकी मौत के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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यह है पूरा मामला 

यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। यहां रहने वाले किसान की बेटी की शादी सम्भल जनपद के एक गांव में हुई थी। शादी के दो माह बाद महिला मायके आई हुई थी। नौ जनवरी 2015 की शाम वह शौच के लिए गई थी, तभी गांव के ही दो युवकों सचिन व दुर्गेश ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीडि़ता घर लौटी और कमरे में बंद होकर खुद को आग लगा ली थी। गंभीर रूप से झुलसी महिला ने छह दिन बाद उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। मरने से पहले उसने पुलिस को घटना के संबंध में बयान दर्ज कराए थे। मृतका के पिता की तहरीर पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपितों को जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) उमेश कुमार द्वितीय की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर सचिन व दुर्गेश को दोषी करार दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौधरी ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी की। अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


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