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मिलावट के 23 मामलों में 7.57 लाख जुर्माना

सुनवाई के दौरान अपर जिला मजिस्ट्रेट ने की कारोबारियों के खिलाफ की कार्रवाई

By JagranEdited By: Published: Tue, 01 Oct 2019 11:34 PM (IST)Updated: Thu, 03 Oct 2019 06:18 AM (IST)
मिलावट के 23 मामलों में 7.57 लाख जुर्माना
मिलावट के 23 मामलों में 7.57 लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता, अमरोहा: बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। मिलावट के 23 मामलों की सुनवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट गुलाब चंद्र ने खाद्य कारोबारियों पर 7.57 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। इसमें करीब 2.57 लाख का जुर्माना कारोबारियों ने मौके पर ही कोर्ट में जमा कर दिया। अपर जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में खलबली मची हुई है।

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शासन के आदेश और जिलाधिकारी उमेश मिश्र के निर्देशों के अनुक्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की सचल टीम ने पिछले दिनों छापेमारी कर खाद्य पदार्थो के नमूने विभागीय प्रयोगशाला को भेजे थे। करीब 167 नमूने संग्रहित करके टीम द्वारा विभागीय प्रयोगशाला को भेजे गए थे। इनमें से 23 मामलों में खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए गए थे। इस पर कार्रवाई करते हुए अभिहित अधिकारी सुनील कुमार सिंह के आदेश पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ अपर जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वाद दायर किए गए थे। यहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी तन्मय अग्रहरी ने मामलों की विभाग की ओर से पैरवी की और मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने में सफल रहे। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री चंद्र ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अग्रहरी और संबंधित खाद्य कारोबारियों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुना दिया। 23 मामलों में खाद्य कारोबारियों पर 7.57 लाख का जुर्माना ठोक दिया। अभिहित अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 23 मामलों में फैसला सुनाया है। श्री सिंह ने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट ने गजरौला के पप्पू, हसनपुर के त्रिलोक चंद्र, गजरौला की मुनेश, विजय सिंह, तेजपाल, विजयपाल, नौगावां सादात करन सिंह, तिरमल सिंह, हसनपुर के लताफत खान, मुहल्ला कुरैशी के रहीसुद्दीन, उझारी के आमिर, बृजनंदन एंटरप्राइजेज नोएडा, हरियाणा राज्य के दिवाकर, वी मार्ट रिटेल लिमिटेड मुहल्ला कोट, रामपुर के जुबैर अली, फ्यूचर रिलेटिक्स अमरोहा, बुलंदशहर के मनोज कुमार, लक्ष्मी कमल डेयरी फा‌र्म्स गजरौला, बुलंदशहर के हरित कुमार पाण्डेय, श्याम डेयरी एंड ट्रेडिग कंपनी गजरौला, धनौरा के बहादुर सिंह, गजाना गांव के फुरकान, रामपुर के जुबैर अली, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जोया, एचआर फूट इंडस्ट्रीज रेवाड़ी, गजरौला के सुनील कुमार, गजरौला सेलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड सादुल्लापुर, अमरोहा के जावेद अख्तर, जोया इकबाल नगर में हाजी जहीर तथा धनौरा के रामचंद्र सिंह पर 7.57 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।


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