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मनरेगा में 15 दिन काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ता

अमरोहा जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने कहा कि मनरेगा जॉब कार्डधारकों को गांवों में रोजगार मिलता है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Sep 2020 06:24 PM (IST)Updated: Mon, 21 Sep 2020 06:24 PM (IST)
मनरेगा में 15 दिन काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ता
मनरेगा में 15 दिन काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ता

अमरोहा : जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने कहा कि मनरेगा जॉब कार्डधारकों को गांवों में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेबर बजट के अनुसार 23, 37, 482 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इस लक्ष्य के अनुसार दो सितंबर तक 17,85,006 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। 77217 परिवारों को रोजगार दिया गया है। वह सोमवार की दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में मनरेगा योजना से संबंधित अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।

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उन्होंने कहा महिलाओं के सृजित मानव दिवस 3,92,490 है। अनुसूचित जाति के लिए 4,80,932 मानव दिवस हैं। उन्होंने कहा मनरेगा योजना में ग्रामीण लोगों को अपने परिवेश में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी है। इस योजना के लाभ के लिए परिवार के वयस्क सदस्य द्वारा आवेदन किया जाता है। इसके 15 दिन के अंदर रोजगार प्रदान किया जाता है। यदि किसी कारणवश 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो सरकार के द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। यह भत्ता पहले 30 दिन का एक चौथाई होता है। इसके बाद यह न्यूनतम मजदूरी दर का पचास प्रतिशत प्रदान किया जाता है। इस योजना में मजदूरी का भुगतान बैंक, डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर नगद भुगतान की व्यवस्था विशेष अनुमति लेकर की जा सकती है।


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