दहेज हत्या में पति की जमानत
रामपुर दहेज के लिए पत्नी की हत्या में फंसे आरोपित पति को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर कर ली है।
रामपुर : दहेज के लिए पत्नी की हत्या में फंसे आरोपित पति को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट में आरोपित के अधिवक्ता गौरव सिंह सैनी के मुताबिक सितंबर 2017 में कांशीराम कालोनी मढ़ैया नादरबाग निवासी हरि सिंह सैनी ने सिविल लाइंस कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी बेटी उर्मिला की शादी घटना से करीब पांच माह पहले टांडा थाना क्षेत्र के अब्बास नगर निवासी कपिल से की थी। आरोप है कि ससुराली उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। वे 50 हजार रुपये की मांग करते थे। पति भी उसका साथ नहीं देता था, जिस पर पति-पत्नी की अनबन रहने लगी। घटना से तीन दिन पहले महिला मायके आ गई। उसके पीछे पति भी आ गया। पति के साथ उसके बहनोई तुलाराम और दो दोस्त अंकित व अनेश भी थे। वहां भी पति-पत्नी का झगड़ा हुआ। रात में किसी समय चारों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने मृतका के पति समेत चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पति की जमानत अर्जी स्थानीय अदालत से खारिज हो गई थी।