हमले में पिता-पुत्र को पांच साल कैद की सजा
जागरण संवाददाता अमरोहा घर में घुस कर युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने पिता-पुत्र को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अमरोहा : घर में घुस कर युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने पिता- पुत्र को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला बैंक कालोनी का है। यहां रहने वाले ओमवीर सिंह मुहल्ला घेर पछैयां निवासी मतलूब से दूध खरीदते थे। 23 अप्रैल, 15 को दूध के पैसों को लेकर उनके बीच विवाद हो गया था। इस पर मतलूब ने बेटे जावेद के साथ मिलकर ओमवीर सिंह के घर पर धावा बोल दिया था। लाठी-डंडों से हमला कर ओमवीर सिंहगंभीर रूप से घायल कर दिया था।
इस संबंध में ओमवीर सिंह के जीजा कुलदीप सिंह की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में वह जमानत पर छूट आए। यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय उमेश कुमार द्वितीय की अदालत में चल रहा था।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रामभरोसे सिंह ने जोरदार पैरवी की। शनिवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। पिता-पुत्र को दोषी मानते हुए अदालत ने दोनों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।