ऑनर कि¨लग में पिता-पुत्र को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, अमरोहा: ऑनर कि¨लग के मामले में अदालत ने पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने दोनों बहनों की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिए थे। अभी तक दोनों जेल में बंद थे तथा उन्हें जमानत नहीं मिली थी।
अमरोहा: ऑनर कि¨लग के मामले में अदालत ने पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने दोनों बहनों की हत्या कर शव पेड़ पर लटका दिए थे। अभी तक दोनों जेल में बंद थे तथा उन्हें जमानत नहीं मिली थी।
16 अक्तूबर 2016 को सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव झूंडी माफी में आम के बाग में दो युवतियों के शव पेड़ पर लटके मिले थे। दोनों की शिनाख्त गांव के ही रामप्रसाद की बेटी धर्मवती व दयावती के रूप में हुई। रामप्रसाद ने ग्रामीणों को बताया कि किसी बात पर उसने दोनों को डांट दिया था। डांट से नाराज दोनों बहनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस को सूचना दिए बगैर परिजनों ने आनन-फानन में दोनों बहनों के शव गंगा किनारे दबा दिए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता की निशानदेही पर दोनों बहनों के शव बरामद करा लिए थे।
ग्राम प्रधान गंगादास की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने रामप्रसाद व उसके बेटे चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने हत्या करना कबूल कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया था। उसी समय से पिता-पुत्र जेल में थे। यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट उमेश कुमार द्वितीय की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे ने जोरदार तर्क पेश किए। अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया तथा उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।