शहर में ढोलक कारखाने संचालित करने की दी छूट
प्रशासन उद्योगों को खोलने की अनुमति प्रदान कर रहा है। ढोलक के कारखानों को संचालित करने के लिए छूट दी है।
अमरोहा : एक-एक कर प्रशासन उद्योगों को चलाने की अनुमति प्रदान कर रहा है। अब ढोलक के कारखानों को संचालित करने की छूट दी है लेकिन, उनमें लॉकडाउन की शर्तों का पालन करने के निर्देश हैं। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कारखाने खोले जाएंगे। लकड़ी से भरे भारी व छोटे वाहन बाजार खुलने के दौरान कारखानों में नहीं पहुंचेंगे।
लॉकडाउन की वजह से जनपद के 150 ढोलक कारखाने बंद हो गए थे। करीब 15 हजार मजदूरों से रोजगार छिन गया था। दूसरे राज्यों व जनपदों से मिले करोड़ों के ऑर्डर भी कैंसिल हो गए थे। 15 करोड़ से ज्यादा का कारोबार ठप हो गया था लेकिन, अब कारखाने फिर से शुरू हो सकेंगे क्योंकि प्रशासन ने उनको चालू करने की अनुमति दे दी है।
उपजिलाधिकारी के मुताबिक कारोबारी ढोलक कारखाने सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खोल सकते हैं। बाजार खुलने के दौरान किसी भी लोडेड वाहन को शहर में नहीं घुसने दिया जाएगा। शाम 5 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले ही लोडेड वाहन अंदर आ सकेंगे। ढोलक कारोबारियों ने कुछ दिन पहले काम शुरू करने की मांग की थी। वह अपने कारखाने खोलकर ढोलक बनाने का कार्य चालू कर सकते हैं। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया तो संबंधित पर कार्रवाई होगी।
विवेक कुमार यादव, एसडीएम सदर।