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बख्शे नहीं जाएंगे आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी

अमरोहा सामान्य प्रेक्षक प्रभात कुमार ने कहा विधानसभा उपचुनाव पारदर्शी व निष्पक्षता के साथ कराया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Oct 2020 12:32 AM (IST)Updated: Tue, 20 Oct 2020 05:08 AM (IST)
बख्शे नहीं जाएंगे आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी

अमरोहा: सामान्य प्रेक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव पारदर्शी व निष्पक्षता के साथ कराया जाएगा। इसमें आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि बक्शे नहीं जाएगा। प्रत्येक बूथ पर कोरोना के प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा। उन्होंने यह निर्देश सोमवार की शाम तीन बजे कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों की बैठक में दिए।

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उन्होंने कहा उपचुनाव के दौरान कहीं से भी पैसा देना, शराब बांटने, लाभ व लुभावन के द्वारा मतदाताओं को भड़काने, धमकाने व डराने का कार्य होता है तो उसमें आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। रैली व जनसभा के लिए कोरोना प्रोटोकाल का पूरी तरह पालन करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर से बिना लिखित अनुमति के कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। अगर किसी को निर्वाचन संबंधी समस्या है तो मोबाइल नंबर 9548597001 व पीएनटी नंबर 05924297013 पर दर्ज करा सकते हैं।

जिलाधिकारी ने कहा चुनाव को शांति व निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए ही सामान्य प्रेक्षक को यहां भेजा गया है। इस चुनाव में कोरोना गाइड लाइन का पालन अनिवार्य होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय प्रेक्षक कमल चौधरी को नियुक्त किया है। वह भी यहां आ गए हैं। इनका मोबाइल नंबर 9528979400 है। बैठक में अपर जिलाधिकारी विनय कुमार के अलावा राजनीतिक दलों के प्रत्याशी व प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज होगा ईवीएम व वीवीपैट का द्वितीय रेंडमाइजेशन

अमरोहा: रिटर्निंग ऑफिसर इंद्रनंदन सिंह ने बताया कि मतदान स्थलों पर प्रयुक्त की जाने वाली ईवीएम व वीवीपैट के द्वितीय रेंडमाइजेशन के लिए 19 अक्टूबर की शाम पांच बजे का समय निर्धारित किया गया था लेकिन, अपरिहार्य कारणों की वजह से उसको संशोधित किया गया है। अब रेंडमाइजेशन का कार्य मंगलवार यानी 20 अक्टूबर की सुबह 11 बजे होगा। जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी व प्रतिनिधि भाग लेना सुनिश्चित करें। बीमारी से पीड़ितों के लिए मतदान को मिलेगा एक घंटे का समय

अमरोहा: उपचुनाव के दौरान बगैर मास्क पहने किसी भी मतदाता को वोट डालने नहीं दिया जाएगा। प्रेक्षक ने बताया अगर कोई मतदाता बुखार या अन्य बीमारी से पीड़ित है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग ने शाम पांच से छह बजे के बीच का समय निर्धारित किया है। इस समय में वह अपने मतदान का प्रयोग कर सकता है।


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