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पांच दिन में मीट कारोबार का आवेदन, अनुमति फिर निरस्त

अमरोहा : एक ओर तो मीट बिक्री की अनुमति न देने पर अधिकारी विधान परिषद में तलब हो गए थे वहीं, दूसरी ओर

By JagranEdited By: Published: Sun, 10 Jan 2021 11:36 PM (IST)Updated: Sun, 10 Jan 2021 11:36 PM (IST)
पांच दिन में मीट कारोबार का आवेदन, अनुमति फिर निरस्त

अमरोहा : एक ओर तो मीट बिक्री की अनुमति न देने पर अधिकारी विधान परिषद में तलब हो गए थे वहीं, दूसरी ओर एक आवेदन पर पांच दिन में तीन फैसले कर दिए। पहले दिन आवेदन मिला और दूसरे दिन ही अनुमति दे दी। चौथे दिन शिकायत मिली तो हड़बड़ा गए और बिना किसी जांच के पांचवें दिन अनुमति निरस्त कर दी।

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मुरादाबाद की फर्म मैसर्स हबीबा ट्रेडर्स ने अमरोहा जनपद में लाइसेंसी मीट शॉप को भैंसे का मीट विक्रय करने के लिए चार जनवरी को अनुमति के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में आवेदन किया। 5 जनवरी को अभिहीत अधिकारी ने उसको अनुमति प्रदान कर दी। आठ जनवरी को अभिहीत अधिकारी ने यह कहते हुए अनुमति निरस्त कर दी कि आप अवैध मांस की सप्लाई करते हुए मुरादाबाद के थाना गलशहीद पर अपने दो साथियों के साथ पकड़े गए थे। मीट विक्रय, भंडारण, परिवहन में एफएसएस एक्ट का पालन पूर्ण रूप से किया जाता है लेकिन, फर्म ने सभी प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

अधिकारिक सूत्रों की मानें तो एक शख्स ने डीएम से फर्म की शिकायत की और मुरादाबाद में मुकदमा दर्ज होने के साक्ष्य दिए। इसके बाद ही अभिहीत अधिकारी ने यह एक्शन लिया। जिस पुलिस कार्रवाई के आधार पर अनुमति निरस्त कर दी वह तो दो साल पहले की गई थी। इतना ही नहीं उस कार्रवाई में भी पुलिस ने फर्म स्वामी को क्लीन चिट दे दी थी। पूरे प्रकरण में अनुमति देने से लेकर निरस्त करने तक अधिकारी हड़बड़ाते रहे। इस संबंध में पूछने पर वह कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दे सके। फर्म मालिक ने जिलाधिकारी के यहां मीट विक्रय के लिए आवेदन किया था। जिस पर अनुमति दे दी गई थी। शिकायत भी हुई जांच में जब मुरादाबाद में गाड़ी पकड़े जाने का मामला सामने आया तो उसको निरस्त कर दिया गया।

सुनील कुमार, अभिहीत अधिकारी।


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