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4 साल बाद मिला इंसाफ: अमरोहा में पति की हत्यारी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना

Published: Mon, 05 Oct 2026 10:14 PM (IST)

अमरोहा में चार साल पहले पति ओमकार की हत्या के मामले में उसकी पत्नी नीतू और प्रेमी आरिफ को उम्रकैद ...और पढ़ें

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HighLights

  1. नौ लोगों की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी सजा का आधार

  2. प्रेमी संग मिलकर तार से घोटा था गला, मचाया था आत्महत्या का शोर

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने मंडी धनौरा में चार साल पहले प्रेमी के साथ पति ओमकार की तार से गला घोटकर हत्या करने वाली नीतू व प्रेमी आरिफ को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों को सजा दिलाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व नौ लोगों की गवाही आधार बनी।

मामले में नीतू ने पति द्वारा आत्महत्या किए जाने का शोर मचाया था। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटने की पुष्टि हुई थी। एडीजीसी मनोज सक्सेना ने बताया कि जमानत पर बाहर चल रहे नीतू व आरिफ को जेल भेज दिया गया है।

मंडी धनौरा के मुहल्ला सुभाष नगर निवासी किसान ओमकार की पत्नी नीतू का मुहल्ले के ही आरिफ से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसकी जानकारी होने पर ओमकार ने विरोध शुरु कर दिया था। लिहाज नीतू व आरिफ ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी।

21 अक्‍टूबर 2022 की रात को ओमकार सिंह घर के आंगन में सो रहा था। नीतू ने प्रेमी आरिफ को बुला लिया था तथा दोनों ने मिलकर तार से ओमकार का गला घोंट कर हत्या कर दी थी। आहट होने पर ओमकार की मां शकुंतला जाग गई थीं।

उन्हें आता देख आरिफ तो वहां से भाग गया था तथा नीतू कमरे में चली गई थी। शकुंतला ने शोर मचाया था तो लोग जमा हो गए थे तथा ओमकार को अस्पताल ले गए थे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

हालांकि पहले तो नीतू ने पति द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात अन्य स्वजन को बताई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राज खुल गया था। ओमकार की गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी।

मां शकुंतला की तहरीर पर नीतू और आरिफ के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों जमानत पर जेल से छूट गए थे। अब इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष एससी-एसटी एक्ट की अदालत में चल रही थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी मनोज सक्सेना ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 160 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। कुल नौ लोगों की गवाही व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने शनिवार को नीतू व आरिफ को दोषी करार दिया था। उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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