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अमरोहा में दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को अदालत ने सुनाई 25 साल की सजा, लगाया जुर्माना

Published: Sat, 19 Sep 2026 07:43 AM (IST)

अमरोहा में दुष्कर्म और उसकी अश्लील वीडियो प्रसारित करने वाले आरोपी को अदालत ने 25 साल कैद की सजा सुनाई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. अमरोहा में दुष्कर्म और अश्लील वीडियो प्रसारित करने वाले को सजा

  2. आरोपी को 25 साल की सजा

  3. अदालत ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अदालत ने कक्षा आठ की छात्रा से दुष्कर्म और उसकी अश्लील वीडियो प्रसारित करने वाले शाहनवाज को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

नौगावां सादात क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 16 वर्षीय बेटी कक्षा आठ में पढ़ती थी। उसकी पहचान थाना क्षेत्र के सिरसा जट गांव निवासी शाहनवाज से हुई थी। जान-पहचान होने के बाद शाहनवाज ने एक जनवरी 2022 को छात्रा को गिफ्ट देने के बहाने जंगल में बुलाया था।

वहां गन्ने के खेत में ले जाकर शाहनवाज ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और शादी का झांसा दिया। इस दौरान अश्लील वीडियो भी बना ली थी। करीब 10 दिन बाद शाहनवाज ने छात्रा को दोबारा खेत में बुलाया। उसके नहीं आने पर अश्लील वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी।

छात्रा के पहुंचने पर शाहनवाज ने उसे उसकी वीडियो दिखाई। छात्रा ने वीडियो डिलीट करने को कहा, लेकिन शाहनवाज ने वीडियो के नाम पर उसे ब्लैकमेल करना शुरु कर दिया। इसके बाद शाहनवाज वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर छात्रा के साथ दुष्कर्म करता रहा।

अदालत ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

छात्रा शादी के लिए दबाव बनाती तो वीडियो प्रसारित करने की धमकी देता था। 2025 में छात्रा ने शादी दबाव बनाया तको शाहनवाज ने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी। छात्रा के फुफेरे भाई ने वीडियो देखी तो स्वजन को जानकारी दी।

हालांकि दोनों पक्षों के बीच तीन दिन तक पंचायत भी चली, लेकिन शाहनवाज और उसके स्वजन ने शादी से इनकार कर दिया। लिहाजा पीडिता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। अब मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम अदालत में चल रही थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने बताया कि गुरुवार को अदालत ने शाहनवाज को दोषी करार देते हुए 25 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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