खाकी की पहरेदारी में होगी पटाखों की बिक्री
संवादसूत्र, तिलोई (अमेठी) : पटाखों के धमाकों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख देख जिला प्रशासन
संवादसूत्र, तिलोई (अमेठी) : पटाखों के धमाकों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख देख जिला प्रशासन भी सख्ती पर उतर आया है। मानक के अनुरूप ही पटाखों की बिक्री हो सकेगी। प्रशासन की सख्ती का असर है कि आधा दर्जन पटाखों के स्थायी लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं। सभी दुकानदारों को आग से बचने के वैकल्पिक संसाधन रखने की अनिवार्यता कर दी गयी है। उपजिलाधिकारी ने इस आशय का पत्र जारी कर सभी थानेदारों को सचेत कर दिया है।
उपजिलाधिकारी ने सभी थानेदारों को पत्र जारी कर स्पष्ट कहा है कि मानक के अनुरूप ही पटाखों की बिक्री की इजाजत दी जाए। साथ ही निर्धारित स्थल पर ही पटाखों की बिक्री कराई जाए और सभी दुकानदारों को अग्निशमन यंत्र अथवा वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध रखने पर ही बिक्री की अनुमति दी जाए। उपजिलाधिकारी ने कहा है कि बिक्री स्थलों पर पुलिस की मौजूदगी को अनिवार्य किया जाए, ताकि उनकी निगरानी में ही बिक्री हो सके। उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री को लेकर लापरवाही बरती गयी तो दोषी अधिकारी दंडित होंगे। प्रशासन की सख्ती का असर है कि इस बार मोहनगंज व शिवरतनगंज थानों के आधा दर्जन स्थाई लाइसेंस धारक अपना नवीनीकरण ही नहीं करा सके। आंकड़ों के मुताबिक मोहनगंज, शिवरतनगंज व जायस थानाक्षेत्र में कुल चार स्थायी लाइसेंस धारकों को पटाखा बनाने व भंडारण की अनुमति प्रदान की गयी है। कहां कितने लाइसेंस हुए निर्गत
थाना संख्या बिक्री स्थल
मोहनगंज 23 ईदगाह मैदान शाहमऊ, रामलीला मैदान तिलोई, विराज बाजार, रामलीला मैदान फ त्तेपुर
शिवरतनगंज 19 रामलीला मैदान सेमरौता, नहर पटरी अहोरवा भवानी, रामलीला मैदान शिवरतनगंज, रामलीला मैदान इन्हौना
जायस 08 सदभावना पार्क क स्बा जायस
फु रसतगंज 09 रामलीला मैदान फु रसतगंज व नहर कोठी बिना अनुमति पटाखे बेचा तो होगा केस
उपजिलाधिकारी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सभी थानेदारों को गाइड लाइन से अवगत करा दिया गया है। बिना अनुमति के पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।