कृषक समृद्धि योजना: अब किसानों को मिलेगा 6 लाख रुपये तक का आसान लोन, ब्याज में भी मिलेगी छूट
उत्तर प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए 'कृषक समृद्धि योजना' के तहत 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण 6% प्रभावी ब्याज दर पर मिलेगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर
HighLights
लघु और सीमांत किसानों को मिलेगा 6 लाख तक का ऋण।
कृषि गतिविधियों के लिए 6% प्रभावी ब्याज दर पर उपलब्ध।
समय पर किस्त चुकाने पर ब्याज अनुदान का लाभ।
संवाद सूत्र, अमेठी। लघु और सीमांत किसानों को कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण छह फीसद की प्रभावी ब्याज दर पर मिल सकेगा। इसका उद्देश्य किसानों को रियायती दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद करना है।
लघु और सीमांत किसानों को खेती-किसानी में आर्थिक मजबूती देने के लिए सरकार ने रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की है। इसके तहत पात्र किसानों को कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम छह लाख रुपये तक कर्ज मिल सकेगा।
योजना के तहत किसानों को खेती के लिए आवश्यक पूंजीगत निवेश करने में मदद मिलेगी। एडीओ कोआपरेटिव विजय मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कृषक समृद्धि योजना लागू की गई है। इसके लिए आवेदन करने वाले किसानों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते का विवरण खतौनी, निवास प्रमाण पत्र समेत जरूरी दस्तावेज देने पड़ेंगे।
समय से किस्त चुकाने पर मिलेगा ब्याज पर अनुदान
योजना की खास बात यह है कि समय पर ऋण की किस्त जमा करने वाले पात्र किसानों को राज्य सरकार की ओर से ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। इससे किसानों को कर्ज का वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी। इस लाभ के लिए निर्धारित पात्रता और शर्तों का पालन करना जरूरी होगा।
