गौरीगंज नगर वासियों को देना होगा गृह कर
अमेठी जल्द ही गौरीगंज नगर पालिका परिषद क्षेत्र में निर्मित भवनों पर गृह कर (हाउस टैक्स) व्य
अमेठी : जल्द ही गौरीगंज नगर पालिका परिषद क्षेत्र में निर्मित भवनों पर गृह कर (हाउस टैक्स) व्यवस्था लागू की जाएगी। गृह कर लागू करने के लिए नगर पालिका ने सभी तैयारिया पूर्ण कर ली है। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव होते ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। नगर क्षेत्र में स्थित सरकारी भवन, अर्द्ध व सरकारी कार्यालय, मान्यता प्राप्त व सरकारी शैक्षिक संस्थान, सरकारी अस्पताल कर (टैक्स) के दायरे से बाहर होंगे।
कर वसूलने से पहले व्यापारियों को नगर पालिका परिषद लाइसेंस देगा। अधिशासी अधिकारी सुरजीत सिंह की माने तो गृह कर वसूलने के लिए गजट तैयार कर लिया गया है। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद एक महीने तक नगर वासियों की आपत्ति ली जाएगी। उसके बाद ही कर वसूलने की व्यवस्था लागू होगी। बताते चले कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र में लगभग 26 हजार 500 की आबादी है। नगर पालिका को 25 वार्डो में विभाजित किया गया है। छह माह पूर्व के सर्वे अनुसार नगर क्षेत्र में 4500 घर स्थित है। घर की पहचान के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा मकान नंबर आवंटित किया जाएगा।