सूचना न देने पर 25 हजार का अर्थदंड
अंबेडकरनगर : जनसूचना समय से न देना शिक्षा विभाग को महंगा पड़ा। प्रकरण बाबा बरुआ दास पीजी क
By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 11:26 PM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 11:26 PM (IST)
अंबेडकरनगर : जनसूचना समय से न देना शिक्षा विभाग को महंगा पड़ा। प्रकरण बाबा बरुआ दास पीजी कॉलेज परुइया आश्रम में किए गए नियुक्ति का है। जलालपुर थाना क्षेत्र के भुजगी निवासी अधिवक्ता शिशिर कुमार पांडेय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ से परुइया आश्रम डिग्री कॉलेज में किए गए नियुक्ति के बाबत जनसूचना अधिकार के तहत जनसूचना मांगा था। जनसूचना प्रबंधक, उपप्रबंधक के भतीजे और लेखा लिपिक के पुत्र की नियुक्ति से संबंधित था। जनसूचना अधिकारी ने जनसूचना आयुक्त के निर्देश के बाद भी जनसूचना नहीं दिया। जनसूचना न देने से नाराज जनसूचना आयुक्त ने उच्च शिक्षा अधिकारी को 25 हजार का अर्थदंड लगाकर सूचना देने का निर्देश दिया।
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