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दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष की सजा

अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट वाणी रंजन ने किशोरी स

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 10:16 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 10:16 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष की सजा
दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष की सजा

अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट वाणी रंजन ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपित को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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आलीगंज थाना क्षेत्र निवासिनी अनुसूचित जाति की किशोरी को शादी का झांसा देकर सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के फत्तेपुर निवासी दीपू यादव उर्फ जय ¨सह पुत्र जयनारायण यादव उसके साथ दुष्कर्म करता था। गत 28 सितंबर 2014 को किशोरी ने उससे शादी के लिए पूछा तो उसने इंकार कर दिया। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल रमेश राम त्रिपाठी ने गवाहों को न्यायालय पर परिलक्षित कराते हुए सजा दिए जाने का तर्क प्रस्तुत किया। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपित दीपू यादव उर्फ जय ¨सह पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई।


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