पॉलीथीन के इस्तेमाल पर होगा जुर्माना : डीएम
अंबेडकरगनर : जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले पॉलिथीन व प्लास्टिक उत्पादों को निस्तारित कि
अंबेडकरगनर : जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले पॉलिथीन व प्लास्टिक उत्पादों को निस्तारित किए जाने के लिए राज्य सरकार जनता के हित के लिए अध्यादेश लागू किया है। इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। उक्त बातें जिलाधिकारी सुरेश कुमार ने कलेक्ट्रेट में आयोजित व्यापार मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने व्यापार मंडल के लोगों के साथ बैठक करते हुए नगर पालिका व नगर पंचायतों को भी जागरूकता फैलाने की बात बताई। उन्होंने कहा कि पॉलिथीन व प्लास्टिक से बने उत्पाद तीन चरणों में बंद किए जाएंगे और इसमें जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माना नगर पालिका व नगर पंचायत में जमा किया जाएगा तथा इसके अलावा बेचने व बनाने पर भी पूरी तरह से रोक लगी है। बैठक में नगर पंचायत किछौछा के प्रतिनिधि अशरफ गौसिया ने जिलाधिकारी को आश्वस्त किया कि किछौछा नगर पंचायत में पॉलिथीन व प्लास्टिक के प्रचलन पर पूर्ण रुप से रोक लगाने का सहयोग करेंगे। इसको सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। अकबरपुर के चेयरमैन सरिता गुप्ता ने पॉलीथिन व प्लास्टिक को पूर्ण रूप से रोकने में व्यापारियों से सहयोग करने की अपील किया। बैठक में व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री गो¨वद अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी न्यायिक महेंद्र, एसडीएम सदर अभिषेक पाठक, प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सालिकराम पासवान, सूचना अधिकारी जेपी ¨सह आदि अधिकारी व व्यापारी मौजूद रहे।