ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
अंबेडकरनगर : ऋण दिलाने के नाम पर गत वर्ष सात लाख 80 हजार रुपये हड़पने के मामले में न्याया
अंबेडकरनगर : ऋण दिलाने के नाम पर गत वर्ष सात लाख 80 हजार रुपये हड़पने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत किया है। मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के काजीपुरा मोहल्ले का है। आरोप है कि छह जून 2017 को मोहल्ले के रहने वाले भुक्तभोगी जमालुद्दीन पुत्र स्व. हाजी मोहम्मद दाऊद से मिलने उसके घर इसी थाना क्षेत्र के मुसहां मोहल्ले का रहने वाला मोहम्मद अकमल पुत्र झिन्ने आया हुआ था। जहां मोहम्मद अकमल ने खुद की बजाज एलायंस कंपनी में अच्छी पहुंच होने के साथ ही कंपनी के कर्मचारियों व अफसरों से काफी अच्छे संबंध होने की बात कहीं। कारोबार सुचारू रूप से न होने के चलते जमालुद्दीन ने मोहम्मद अकमल से 15 लाख रुपये ऋण दिलाने को कहा। मोहम्मद अकमल ने 15 लाख रुपये ऋण लेने के लिए जमालुद्दीन ने अलग-अलग तिथियों में कुल सात लाख 80 हजार रुपये खाते में ट्रांसफर किए। आरोप है कि इसके बाद भी उसे ऋण नहीं मिला। जमालुद्दीन ने आरोपित से ऋण दिलाने अथवा पैसा वापस करने की बात कहीं तो उसने रुपये देने से साफ इंकार करते हुए जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इसी मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मोहल्ला मुसहां निवासी मोहम्मद अकमल पुत्र झिन्ने के विरुद्ध धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार राय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।