हत्या के आरोपित की जमानत खारिज
संसू, अंबेडकरनगर : न्यायालय ने राकेश जायसवाल हत्याकांड के आरोपित की जमानत याचिका खाि
संसू, अंबेडकरनगर : न्यायालय ने राकेश जायसवाल हत्याकांड के आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी। राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के पदुमपुर बाजार निवासी राकेश जायसवाल गत दो जुलाई की शाम को अपनी किराने की दुकान बंद कर रहा था। तभी एक मोटर साइकिल से अज्ञात लोग आए और जान से मारने की नियत से गोली मारकर भाग गए। घायल को इलाज के लिए आजमगढ़ ले जाते समय रास्ते मे मौत हो गई। पीड़ित पिता की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस की तफ्तीश के दौरान राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कोटिया मुबारकपुर निवासी टाइगर उर्फ दिग्विजय ¨सह पुत्र सुरेश ¨सह का नाम प्रकाश में आने पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंडल कारागार में निरुद्ध आरोपित टाइगर उर्फ दिग्विजय ¨सह ने न्यायालय पर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी।