आजीवन कारावास
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
अंबेडकरनगर : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में मिलेगा। कोतवाली टांडा क्षेत्र की किशोरी गत 20 जून 2018 की दोपहर घर से बिस्कुट लेने मुहल्ला हयातगंज चौक टांडा स्थिति प्रीतम वर्मा के दुकान पर गई थी। दो घंटे तक जब वह वापस घर नहीं आयी तो परिवारीजन को खोजबीन में नहीं मिली। जब वह वापस घर आयी तो परिवारजनों को आप बीती बतायी कि सामान लेते समय प्रीतम वर्मा घर के अंदर खींच ले गए और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल सुभाष चंद्र वर्मा ने गवाहों को न्यायालय पर परिलक्षित कराते हुए आरोपित को सजा दिए जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया। इसके उपरांत न्यायाधीश ने आरोपित पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।