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गुजारा भत्ता देने का आदेश

अंबेडकरनगर : प्रधान न्यायाधीश पारिवार न्यायालय महेंद्र ¨सह ने पीड़ित पत्नी व उसके दोनों बच्च

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Aug 2018 10:25 PM (IST)Updated: Thu, 30 Aug 2018 10:25 PM (IST)
गुजारा भत्ता देने का आदेश

अंबेडकरनगर : प्रधान न्यायाधीश पारिवार न्यायालय महेंद्र ¨सह ने पीड़ित पत्नी व उसके दोनों बच्चों को पति द्वारा गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। आलीगंज थाना क्षेत्र के खासपुर निवासिनी सुमन पत्नी घनश्याम ने न्यायालय पर प्रार्थना पत्र दिया कि शादी के बाद से उसके ससुराल वाले व पति दहेज की मांग करते थे। इसी बीच दोनों से एक पुत्र व पुत्री पैदा हुई। इसके बाद भी उसके ससुराल के लोग बराबर दहेज की मांग करते हुए उसे घर से निकाल दिया। पीड़ित पत्नी के पास आय का कोई भी स्त्रोत नहीं है। पीड़ित पत्नी ने अपना व अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई के उपरांत पीड़िता पत्नी को दो हजार रुपये व उसके दोनों बच्चों को एक-एक हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है।

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