युवा कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर कोर्ट में तलब
मंत्री ओम प्रकाश राजभर को एमपी, एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। उनके समेत अन्य को कोर्ट ने 21 नवंबर को हाजिर होने का आदेश जारी किया।
प्रयागराज : एमपी, एमएलए कोर्ट ने युवा एवं कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर व अन्य को तलब किया है। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश राजभर, शशी प्रताप सिंह, राजकुमार, सुभाष राजभर, राजेंद्र प्रताप, धीरेंद्र प्रताप, प्रहलाद, रमेश व अरविंद हाजिर नहीं हुए। इस पर सभी को 21 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी हुआ है।
वाराणसी जिले के कैंट थाने में तीन जनवरी 2011 को भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर व अन्य ने अतिक्रमण हटाने के विरोध में धरना-प्रदर्शन व पुतला दहन किया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था, जिस पर सुनवाई हो रही है।
पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ वारंट जारी :
आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में गैरहाजिर होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ वारंट जारी किया है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने मुकदमे की अगली तारीख 19 दिसंबर मुकर्रर की है। भदोही जिले के सुरियांवा थाने में पांच मार्च 2017 को रंगनाथ के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में अभियोजन को भी कोर्ट ने आदेशित किया है कि वे विधिक प्रकिया का अनुसरण करते हुए आदेश का पालन कराएं।
मंत्री नंदी के मुकदमे में इंस्पेक्टर की गवाही :
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए हमले के मुकदमे में तत्कालीन इंस्पेक्टर शशिकांत सिंह की गवाही हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में अभियोजन अधिकारी राधाकृष्ण मिश्रा ने 59वें गवाह शशिकांत का बयान रिकार्ड करवाया। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने गवाह से जिरह के लिए 21 नवंबर की तिथि तय की। कोर्ट ने हमले से संबंधित माल मुकदमाती पेश नहीं करने पर कोतवाली पुलिस को फटकार लगाई। पुलिस ने कोर्ट में लिखकर भेजा था कि हेड कांस्टेबल संतोष कुमार की मौत हो चुकी है। हेड मुहर्रिर श्याम नारायण के चार्ज लेते ही माल मुकदमाती पेश किया जाएगा।