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जीएसटीआर 9 के जरिए 31 मार्च तक वार्षिक रिटर्न कर सकेंगे दाखिल

व्‍यापारी अब जीएसटीआर 9 के जरिए 31 मार्च तक वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। जीएसटी काउंसिल ने आदेश जारी किया है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sun, 09 Dec 2018 05:00 PM (IST)Updated: Sun, 09 Dec 2018 05:00 PM (IST)
जीएसटीआर 9 के जरिए 31 मार्च तक वार्षिक रिटर्न कर सकेंगे दाखिल

प्रयागराज : जीएसटी में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का इंतजार कर रहे व्यापारियों को बड़ी राहत मिल गई है। जीएसटी काउंसिल ने वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा तीन माह बढ़ा दी है। अब व्यापारी 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। जीएसटी काउंसिल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

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 जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए एवं जीएसटीआर-9सी के जरिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी लेकिन जीएसटी पोर्टल पर यह फॉर्म अब तक अपलोड नहीं हुए हैं। व्यापारी लगातार जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म खोलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे में जीएसटी काउंसिल ने वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा तीन माह बढ़ा दी है।

 उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा का कहना है कि जीएसटी काउंसिल ने करीब तीन माह पहले घोषणा की थी कि जीएसटी पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न फॉर्म अपलोड कर दिया गया है लेकिन वह पोर्टल पर अब तक प्रदर्शित नहीं हो रहा। कहा कि जीएसटी में सभी व्यवस्था ऑनलाइन है इसके बावजूद काफी काम मैनुअल हो रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह लागू न होने के कारण ही वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाई गई है।


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