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आचार संहिता के उल्‍लंघन में स्‍वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी

पडरौना कोतवाली में मजिस्ट्रेट जगदीश चंद्र पाठक ने आठ फरवरी 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य दो बसों में मीटिंग के लिए लोगों को लेकर आए थे।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Thu, 03 Jan 2019 08:32 PM (IST)Updated: Thu, 03 Jan 2019 08:32 PM (IST)
आचार संहिता के उल्‍लंघन में स्‍वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी

प्रयागराज : विशेष कोर्ट एपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ गुरुवार को जमानतीय वारंट जारी किया। स्वामी प्रसाद और अन्य आरोपित कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, न ही हाजिरी माफी की अर्जी लगाई थी। मामला आचार संहिता उल्लंघन का है।

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   पडरौना कोतवाली में मजिस्ट्रेट जगदीश चंद्र पाठक ने आठ फरवरी 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य दो बसों में मीटिंग के लिए लोगों को लेकर आए थे। इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। एक अन्य मामला स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ 28 अक्टूबर 2012 को मैनपुरी कोतवाली में दर्ज हुआ था। आरोप है कि स्वामी प्रसाद व उनकी पुत्री संघ मित्रा ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। इस मामले में भी जमानतीय वारंट जारी हुआ।

सीतापुर विधायक ने कोर्ट में किया सरेंडर :

   सीतापुर के विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष गुरुवार को सरेंडर किया। विधायक को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।

   कोर्ट ने बीस हजार रुपये की दो जमानत और इतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने पर उन्हें रिहा किए जाने का आदेश दिया। मामला आचार संहिता उल्लंघन का है। सीतापुर में उत्तर कुमार के बरामदे में पोस्टर लगाने से संबंधित है। घटना तीस फरवरी 2017 की है। विधायक के आत्मसमर्पण करने के बाद बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोप निराधार है। प्रार्थी निर्दोष है। उसे फर्जी फंसाया गया है। विधायक के अधिवक्ताओं ने जमानत अर्जी पेश की। कोर्ट ने बस सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली।


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