सांसद वरुण गांधी विशेष कोर्ट में तलब, किए गए बरी
मामला यह है कि सीजेएम पीलीभीत की कोर्ट में वरुण गांधी के खिलाफ दो आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। इन मामलों में उन्हें सीजेएम ने बरी कर दिया है।
प्रयागराज : सांसद वरुण गांधी के खिलाफ दाखिल तत्कालीन राज्य सरकार की अपील मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने उनकी हाजिरी माफी अर्जी को सशर्त स्वीकार किया। कोर्ट ने सुनवाई की अग्रिम तिथि 28 जनवरी तय की और वरुण गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश देते हुए तलब किया।
मामला यह है कि सीजेएम पीलीभीत की कोर्ट में वरुण गांधी के खिलाफ दो आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। इन मामलों में उन्हें सीजेएम ने बरी कर दिया है। तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से इस आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत की गई। इसी मामले में बुधवार को सुनवाई के समय वरुण गांधी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क रखा कि इस न्यायालय को अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त है। इसे वापस किया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नोटिफिकेशन के तहत इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। यदि वे चाहें तो वरिष्ठ न्यायालय के जरिए पत्रावली ट्रांसफर करा सकते हैं, तब तक इन मामलों की सुनवाई इसी न्यायालय में की जाएगी। आप नेता संजय सिंह बोले- मैं वो संजय सिंह नहीं :
विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में बुधवार को अपने मुकदमे की पैरवी में आप नेता संजय सिंह पेश हुए। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष पेश हो उन्होंने निवेदन किया कि मैं वो संजय सिंह नहीं हूं, जो अदालत की पत्रावली में दर्ज है। इसमें न तो मेरा नाम है न ही मेरे पिता का। ऐसे में वह कोई और संजय सिंह हैं। कोर्ट ने उनकी बातों के जवाब में कहा- ये बताइये कि इस मुकदमे का आरोप पत्र पहले आया था, आपकी जमानत अर्जी भी आई थी। आपने जमानत अर्जी उसी नाम से दी जो पत्रावली के रिकार्ड में है। आपने जमानत भी उसी नाम से कराई है। अब क्या यह माना जाए कि आपने कोर्ट को धोखा दिया। यह तो गंभीर अपराध है। कोर्ट की बात सुन संजय सिंह चुप हो गए। चूंकि उनकी जमानत मंजूर थी, इसलिए वह चले गए।