Allahabad High Court: बिजनौर में नेहटौर भाजपा विधायक ओम कुमार के चुनाव की वैधता को चुनौती, नोटिस जारी
याचिका पर अधिवक्ता ने बहस की। कहा कि विपक्षी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पांच वर्ष की आय का ब्योरा नहीं दिया है केवल एक वर्ष का दिया है। इसी आधार पर नामांकन अस्वीकार कर देना चाहिए। कहा सीनियर सिटीजन व डाक मतों की गणना में गड़बड़ी की गई है।
प्रयागराज, जागरण संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिजनौर की नेहटौर विधान सभा चुनाव की वैधता चुनौती याचिका पर भाजपा विधायक ओम कुमार व अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी की है। साक्ष्य सहित जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि विपक्षी अगली तिथि पर हाजिर होकर जवाब नहीं दाखिल करते तो याचिका उसी तिथि को तय कर दी जाएगी।
चुनाव याचिका की सुनवाई 19 जुलाई को होगी : कोर्ट ने नोटिस डाक के साथ-साथ अखबारों में भी प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। चुनाव याचिका की सुनवाई 19 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने आरएलडी प्रत्याशी मुंशीराम की चुनाव याचिका पर दिया है।
अधिवक्ता ने धांधली का आरोप लगाया : याचिका पर अधिवक्ता एनके पांडेय ने बहस की। उनका कहना है कि विपक्षी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पांच वर्ष की आय का ब्योरा नहीं दिया है, केवल एक वर्ष का दिया है। इसी आधार पर नामांकन अस्वीकार कर देना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जीत का अंतर 258 वोट का है। सीनियर सिटीजन व डाक मतों की गणना में गड़बड़ी की गई है। दो बूथ की मशीन सही नहीं थी तो वीवी पैड से मतगणना की गई। इसमें भी धांधली की गई है। नामांकन पत्र में कई कारण खाली छोड़ दिया गया है। इस आधार पर नामांकन नियमानुसार नहीं होने के कारण चुनाव रद किया जाए। याचिका की सुनवाई 19 जुलाई को होगी।