उमेश पाल अपहरण: अतीक समेत तीन को उम्रकैद, HC जाएंगे तीनों दोषी, पीड़ित परिवार ने CM को कहा थैंक्यू; 10 बातें
Umesh Pal Kidnapping Case माफिया अतीक अहमद सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई है वहीं सात आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
By Jagran NewsEdited By: MOHAMMAD AQIB KHANPublished: Tue, 28 Mar 2023 04:36 PM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2023 04:36 PM (IST)
प्रयागराज, जेएनएन: उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई है वहीं सात आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
- उमेश पाल अपहरण मामले में 05 जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, दिनेश पासी, अंसार और सौलत हनीफ के खिलाफ मुकदमा कायम किया था।
- अतीक को साबरमती जेल से सोमवार 27 मार्च को नैनी जेल में शिफ्ट कर सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया।
- दोपहर 12:30 बजे कोर्ट में पेशी हुई। अतीक अहमद सहित तीन आरोपित दोषी करार दिए गए वहीं अशरफ सहित सात आरोपितों को बरी किया गया।
- दोपहर 2 बजे अतीक अहमद सहित तीन आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
- उमेश की पत्नी ने फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं उमेश की मां ने कहा मेरे बेटे के हत्यारे को फांसी की सज़ा हो।
- सजा के बाद कोर्ट से पुलिस की कड़ी निगरानी में अतीक अहमद, वकील खान सौलत हनीफ, दिनेश पासी को नैनी जेल भेजा।
- अतीक को सजा मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक बोले हमारी सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है।
- दोषी खान सौलत हनीफ ने सजा को बताया गलत हुई है। अपील के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा।
- माफिया अतीक की गाड़ी नैनी जेल के बाहर पहुंचकर रुकी।
- साबरमती जेल वापस ले जाने की तैयारी।
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