किशोरी को भगाने में आरोपित की जमानत खारिज
कौशांबी में किशोरी को भगाने के आरोपित की जमानत खारिज कर दी गई। अपर जनपद सत्र न्यायाधीश सीताराम वर्मा ने जमानत अर्जी खारिज की। घटना 11 जून की है।
इलाहाबाद : कौशांबी में अपर जनपद सत्र न्यायाधीश सीताराम वर्मा ने ढाई माह पहले किशोरी को भागाने में मददगार रहे आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता तीरथ ¨सह ने बताया कि घटना 11 जून की है।
मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी घर पर अकेली थी। इसी दौरान पड़ोसी युवक फिरोज उसके घर आया और कहा कि उसके पति का एक्सीटेंड हो गया है। वह मंझनपुर में भर्ती। युवक की बातों पर विश्वास करते हुए किशोरी उसके साथ चल दी। जैसे ही वह गांव के बाहर निकली वहां गांव का फैजान पहले से उनका इंतजार कर रहा था। दोनों को उसने लोडर गाड़ी में बैठा कर सैनी में छोड़ दिया। यहां से फिरोज उसे लेकर अजमेर और फिर वहां से मुंबई भगा ले गया। परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी व उसके मददगार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। किशोरी का न्यायालय के समक्ष कलमबंद बयान कराया। इसमें किशोरी ने फैजान को मददगार बताया। फैजान की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर जमानत पर छोड़े जाने की याचना की। न्यायालय ने पर्याप्त आधार जमानत न पाते हुए उसकी जमानत पत्र खारिज कर दिया।
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दुष्कर्म में नाकाम युवक ने किशोरी को पीटा
कौशांबी में कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी के विरोध करने पर युवक ने उसकी पिटाई की और भाग निकला। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोखराज इलाके की एक किशोरी सोमवार की दोपहर घर में अकेली थी। परिवार के लोग खेतों की तरफ गए हुए थे। इस बीच गांव का ही एक युवक दरवाजा खुला देख घर में घुस गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। उसने विरोध किया तो युवक ने किशोरी की पिटाई भी की। चीखने-चिल्लाने पर पड़ोसियों ने ललकारा तो युवक धमकी देते हुए पीछे की दीवार फांदकर भाग निकला। जानकारी होने पर परिवार के लोग घर पहुंचे। किशोरी ने आपबीती सुनाई। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।