टैक्स बकाए का करें भुगतान, ब्याज में 75 फीसद तक लें छूट Prayagraj News
राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग ने प्रयागराज जोन में करीब 25500 बकाएदारों को चिन्हित किया है जिन पर लगभग 320 करोड़ रुपये कर बकाया है।
प्रयागराज,जेएनएन। टैक्स के बकाएदारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। उनके लिए शासन ने ब्याज और जुर्माना माफी की योजना लागू कर दी हैै। बकाया भुगतान पर 75 फीसद तक ब्याज में छूट देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, 31 मार्च तक बकाए की पूरी रकम अदा करने पर पांच फीसद की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
वाणिज्य कर विभाग ने जोन में करीब 25500 बकाएदारों को किया है चिन्हित
शासन ने यह योजना मूल्य संवर्धन कर, केंद्रीय बिक्रीकर, प्रवेश एवं व्यापार कर और मनोरंजन कर के बकाएदारों के लिए लागू की है। लेकिन इस योजना का लाभ उन्हीं बकाएदारों को मिलेगा, जिन पर 31 मार्च 2019 तक डिमांड बनी थी। उस डिमांड यानी टैक्स पर चार श्रेणियों के लिए 10 से 75 फीसद छूट की व्यवस्था की गई है। जबकि जुर्माना शत-प्रतिशत माफ होगा। राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग ने प्रयागराज जोन में करीब 25500 बकाएदारों को चिन्हित किया है, जिन पर लगभग 320 करोड़ रुपये कर बकाया है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन एके राय ने बताया कि योजना बहुत लाभकारी है। व्यापारियों की सहूलियत के लिए बुधवार से हेल्प डेस्क भी शुरू हो जाएगी। बकाएदार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभागीय पोर्टल पर ब्याज माफी योजना-2020 के लिंक पर उपलब्ध है।
ब्याज माफ होने के बाद किश्तों में जमा कर सकेंगे बकाया रकम
ब्याज माफ होने के बाद जो रकम बचेगी, बकाएदार उसे किश्तों में जमा कर सकेंगे। पहली किश्त में बकाया और ब्याज माफी के बाद बचने वाले ब्याज को जोड़कर 25 फीसद रकम अदा करनी पड़ेगी। बाकी 75 फीसद रकम 12 मासिक किस्तों अथवा चार तिमाही किश्तों में जमा कर सकते हैं।
खास बातें
-10 लाख रुपये तक के बकाए पर 75 फीसद ब्याज होगा माफ
-10 लाख से एक करोड़ रुपये के बकाए पर 50 फीसद ब्याज माफ
-01 करोड़ से पांच करोड़ रुपये के बकाए पर 20 फीसद ब्याज माफ
-पांच करोड़ रुपये से अधिक बकाए पर 10 फीसद ब्याज होगा माफ
-31 मार्च तक पूरी रकम अदा करने पर पांच प्रतिशत मिलेगा अतिरिक्त लाभ
-जुर्माना शत-प्रतिशत होगा माफ, 27 मई तक लागू रहेगी योजना